न्यायालय में गवाही उपरांत उन चारों को न्यायिक दंडाधिकारी की ओर से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश मिला. सरपंच सहित सभी नामजद आरोपी न्यायालय में उपस्थित होकर छह जून 2015 को न्यायालय से जमानत लिया. पीड़िता नूतन के अनुसार सरपंच वकील सिंह ने जमानत लेने के पश्चात नूतन व उसके पति को कहा कि उसने उसे न्यायालय में खड़ा कर उसकी पगड़ी उछाली है. इसका दंड उसे भुगतना होगा. सरपंच अपने सहयोगी के साथ मेरे घर पर आकर मुङो तथा मेरे पति को जान मारने की धमकी दी. इसमें एसपी छत्रनील सिंह ने संबंधित थानाध्यक्ष को मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है .
Advertisement
महिला ने सरपंच पर धमकी देने का लगाया आरोप
कटिहार: कोढ़ा थाना क्षेत्र के महिनाथपुर पंचायत की एक महिला नूतन देवी पति शिवशंकर मालाकार ने एसपी को आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगायी है. अपने आवेदन में पीड़ित महिला ने कहा कि पुरानी रंजिश को लेकर सरपंच वकील सिंह, पिंटु मालाकार, कपिलदेव मालाकार सहित अन्य के विरुद्ध न्यायालय में मारपीट को […]
कटिहार: कोढ़ा थाना क्षेत्र के महिनाथपुर पंचायत की एक महिला नूतन देवी पति शिवशंकर मालाकार ने एसपी को आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगायी है. अपने आवेदन में पीड़ित महिला ने कहा कि पुरानी रंजिश को लेकर सरपंच वकील सिंह, पिंटु मालाकार, कपिलदेव मालाकार सहित अन्य के विरुद्ध न्यायालय में मारपीट को लेकर परिवाद संख्या 1058/14 दायर किया था.
कहते हैं सरपंच
सरपंच वकील सिंह ने बताया कि नूतन देवी ने जो आरोप लगाये है वह बेबुनियाद है. नूतन देवी व उसके पड़ोस में मोबाइल चिप्स को लेकर मारपीट हुई थी. इसमें उसने पंचायत बिठाकर उसे उसके बदले रुपया भी दिला दिया. इसके बावजूद उन्होंने मेरे व अपने उक्त पड़ोसी के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद दायर करा दिया. मुङो जब नोटिस मिली तो पता चला कि मेरे विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गयी है. धमकी देने की बात झूठी है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement