कटिहार . बरारी थाना अंतर्गत बकिया दियारा गांव के 15 वर्षीय नाबालिग द्वारा दायर परिवाद पत्र को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने संबंधित थाने में मामला दर्ज करने व अनुसंधान के लिए मंगलवार को भेज दिया. पीडि़ता ने अपने परिवाद पत्र में आरोप लगाया था कि उसे उसके ही गांव के अभियुक्त ताहिर आलम पिता मो मजीद, मक्का खातून पति मो ताहिर व भागलपुर जिला अंतर्गत सधवा निवासी ने रोबिसा खातून पति मुबारक इत्यादि ने उसे बहला-फुसला कर अपहरण कर लिया व उसके साथ मो ताहिर ने जबरदस्ती यौन शोषण किया. यह परिवाद पत्र भादवि की धारा 363, 347, 120 बी व 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दायर किया गया था.
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नाबालिग के दायर परिवाद को सीजेएम ने थाने भेजा
कटिहार . बरारी थाना अंतर्गत बकिया दियारा गांव के 15 वर्षीय नाबालिग द्वारा दायर परिवाद पत्र को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने संबंधित थाने में मामला दर्ज करने व अनुसंधान के लिए मंगलवार को भेज दिया. पीडि़ता ने अपने परिवाद पत्र में आरोप लगाया था कि उसे उसके ही गांव के अभियुक्त ताहिर आलम पिता मो […]
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