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बालू की ढुलाई करने वाले वाहनों में लगेगा जीपीएस

सख्ती. अब वाहन चालक नहीं कर पायेंगे ओवरलोडिंग: डीएम बिहार सरकार द्वारा अवैध खनन, अवैध भंडारण, अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग को रोकने के उद्देश्य से बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 का गठन किया गया है. इसको कड़ाई से लागू करने के लिए डीएम ने अिधकािरयों काे कई निर्देश दिये. कटिहार : सरकार द्वारा अवैध खनन, […]

सख्ती. अब वाहन चालक नहीं कर पायेंगे ओवरलोडिंग: डीएम

बिहार सरकार द्वारा अवैध खनन, अवैध भंडारण, अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग को रोकने के उद्देश्य से बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 का गठन किया गया है. इसको कड़ाई से लागू करने के लिए डीएम ने अिधकािरयों काे कई निर्देश दिये.
कटिहार : सरकार द्वारा अवैध खनन, अवैध भंडारण, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग को रोकने के उद्देश्य से बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 का गठन किया गया है. यह नियमावली राज्य में 10 अक्तूबर 2017 से लागू है. जिले में इन कार्यों के अनुश्रवण को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभाकक्ष में आहूत हुई.
डीएम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि खनन एवं खनिजों के परिवहन, भंडारण आदि की पूर्व की व्यवस्था को समाप्त करते हुए नये नियमावली के तहत राज्य सरकार ने दो प्रतिशत मालिकाना शुल्क लेने का प्रावधान किया है. इस नियमावली के अंतर्गत जीपीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए निर्धारित इलाके में निर्धारित मात्रा में बालू व खनिजों के परिवहन की प्रभावी व्यवस्था के साथ-साथ वाहनों पर ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है.
उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अंचलाधिकारियों को निदेश देते हुए कहा कि इस नियमावली के सभी प्रावधानों से अवगत हो लें एवं अपने-अपने इलाकों में अवैध खनन एवं उसकी ढुलाई, भंडारण आदि पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें.
ईंट भट्ठा की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश
डीएम ने कार्य प्रमंडल के अभियंताओं को निर्देश देते हुए कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत किये गये प्रावधान के मुताबिक एमएन राशि 10 दिनों के अंदर शीर्ष- 853 में निश्चित रूप से जमा करा दें.
उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अंचलवार ईट भट्ठा की सूची उपलब्ध कराएं तथा जिले में संचालित ईंट भट्ठों को नये नियम के अंतर्गत नोटिस करते हुए प्रावधानों की सूचना अनिवार्य रूप से दें. उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि 15 नवंबर से बालू अथवा खनिज की ढुलाई करने वाले वाहनों पर ई-लॉक सिस्टम तथा जीपीएस से युक्त नहीं पाये जाने पर अधिनियम में निहित प्रावधानों के मुताबिक कड़ी कार्रवाई होगी एवं सामानों की जब्ती के बाद उसकी नीलामी भी की जायेगी.
बैठक में प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, स्थानीय लोक अभियंत्रण संगठन के अभियंता, बाढ़ प्रमंडल, भवन प्रमंडल, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल सहित अन्य कार्य प्रमंडलों के अभियंता गण एवं सभी अंचल पदाधिकारी एवं अंचल निरीक्षक उपस्थित थे.
जेसीबी व पोकलेन का नहीं होगा उपयोग
उन्होंने बताया कि इस नियमावली के अंतर्गत नदी क्षेत्रों में जेसीबी अथवा पोकलेन मशीन का उपयोग नहीं होना है. इस नियमावली के अंतर्गत बालू के भंडारण एवं खुदरा व्यापारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए बिहार राज्य खनिज निगम को जिम्मेदारी दी गयी है. जिससे खनिजों की कालाबाजारी रुकेगी. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस नियमावली के अंतर्गत बालू अथवा खनिजों के खुदरा व्यवसायियों के लिए अनुज्ञप्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी है.
अब कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञप्ति के बालू अथवा खनिजों का व्यवसाय नहीं कर सकेगा. इसके लिए खनन के लिये पट्टा की व्यवस्था एवं खुदरा व्यवसाय के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा. इस अधिनियम के क्रियान्वयन में अंचलाधिकारियों की अहम जिम्मेदारी है. उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को जिला राजस्व की होने वाली बैठकों में इसका नियमित अनुश्रवण होगा.

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