19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

भाला व तलवार के लिए अब लेना होगा लाइसेंस

भभुआ नगर : भाला व तलवार जैसे अस्त्र रखनेवाले लोगों को भी अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं एयरगन का शौक रखनेवाले लोगों को भी अब गृह विभाग के निर्देश के तहत शस्त्र लाइसेंस बनवाना होगा. मिली जानकारी के तहत गृह विभाग ने शस्त्र आयुध अधिनियम 2016 में फेरबदल करते हुए कई शस्त्रों […]

भभुआ नगर : भाला व तलवार जैसे अस्त्र रखनेवाले लोगों को भी अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं एयरगन का शौक रखनेवाले लोगों को भी अब गृह विभाग के निर्देश के तहत शस्त्र लाइसेंस बनवाना होगा. मिली जानकारी के तहत गृह विभाग ने शस्त्र आयुध अधिनियम 2016 में फेरबदल करते हुए कई शस्त्रों को लाइसेंस देने की कोटि में शामिल किया है. आयुध अधिनियम मे किये गये फेर-बदल के बाद से गृह विभाग ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है. इसके लागू होने के बाद से अब एयरगन खरीदना आसान नहीं होगा. विभाग ने जिला के पदाधिकारियों को पत्र लिख कर इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया है.

देनी होगी फीस : समाहरणालय की सामान्य शाखा से मिली जानकारी के अनुसार एयरगन के साथ ही तलवार, संगीन, कटार व भाला बल्लम रखनेवालों को भी अब लाइसेंस रखना होगा. इनके लिए विभाग ने निबंधन को ले फीस का निर्धारण कर दिया है. एयर राइफल व एयरगन के निबंधन के लिए एक हजार रुपये, जब कि प्रत्येक वर्ष के लिए नवीकरण फीस पांच सौ निर्धारित किया गया है. तलवार संगीन, कटार व भाला बल्लम के निबंधन के लिए पांच सौ रुपये के साथ ही नवीकरण के लिए सौ रुपये शुल्क का निर्धारण किया गया है.
विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गृह विभाग ने आयुध अधिनियम की जो नियमावली जारी की है उसमें शस्त्र लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में कई बदलाव किये गये है. एयरगन लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया भी शस्त्र लाइसेंस की तरह होगी. फाॅर्म भरने से लेकर थाना से अन्य पदाधिकारियों की लगनेवाली रिपोर्ट को पूरा करना पड़ेगा. इतना ही नहीं बदले नियम के अनुसार शस्त्र लाइसेंस व एयरगन लाइसेंस बनवानेवालों को अपना मेडिकल प्रमाणपत्र भी देना होगा.
बोले अधिकारी
सामान्य शाखा के पदाधिकारी मोहम्मद ज्याउल्लाह ने कहा कि अब गृह विभाग के नये निर्देश का अनुपालन वैसे लोगों को हर हाल में करना होगा, जिनके पास एयरगन, भाला, बल्लम आदि शस्त्र है. उन्हें लाइसेंस लेना होगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें