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दहेज हत्या में सास दोषी करार
जहानाबाद : महिला थाना कांड संख्या 34/2014 में आरोपित सास कौशल्या देवी को एडीजे चार आरएन त्रिपाठी ने धारा 304 (बी), 201 भादवि के तहत दोषी करार दिया है तथा सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 13 फरवरी, 2015 निर्धारित की है. इसी दिन अभियुक्त को सजा सुनायी जायेगी. एपीपी शारदानंद कुमार ने बताया […]
जहानाबाद : महिला थाना कांड संख्या 34/2014 में आरोपित सास कौशल्या देवी को एडीजे चार आरएन त्रिपाठी ने धारा 304 (बी), 201 भादवि के तहत दोषी करार दिया है तथा सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 13 फरवरी, 2015 निर्धारित की है. इसी दिन अभियुक्त को सजा सुनायी जायेगी.
एपीपी शारदानंद कुमार ने बताया कि सूचक मिथिलेश यादव, ग्राम मुरलामठ, थाना मखदुमपुर, जिला जहानाबाद ने अपनी पुत्री सविता देवी की शादी गत वर्ष सुमेरा टोला, मिश्रबिगहा, थाना मखदुमपुर निवासी नरेश यादव के पुत्र अजय यादव के साथ की थी. शादी के बाद से ही सविता देवी को सोने की चैन, पलंग एवं अन्य सामानों की मांग को लेकर प्रताड़ित किया करता था.
मांग की पूर्ति नहीं होने पर दिनांक छह जून, 2014 को रात्रि में सभी ने मिल कर सूचक की पुत्री को घाठी देकर हत्या कर दी और लाश को गायब कर दिया तथा सभी लोग फरार हो गये. इस कांड का स्पीडी ट्रायल के तहत न्यायालय ने विचारण करके घटना के मात्र आठ माह के अंदर अपना फैसला सुनाया. इस कांड के अन्य अभियुक्त पति एवं अन्य लोग अभी भी फरार चल रहे हैं.
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