हत्या के आरोप में पांच को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 15 Nov 2019 7:54 AM
जहानाबाद नगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-छह धीरेंद्र मिश्रा ने हत्या के आरोपित ग्राम मनियावां थाना काको निवासी रामाधीन दास, पिंटू कुमार, फूलमती देवी, भूषण दास व दुलारी देवी को भादवि की धारा 302/149 में दोषी पाते हुए सभी को आजीवन कारावास व 5000-5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की रकम भुगतान नहीं […]
जहानाबाद नगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-छह धीरेंद्र मिश्रा ने हत्या के आरोपित ग्राम मनियावां थाना काको निवासी रामाधीन दास, पिंटू कुमार, फूलमती देवी, भूषण दास व दुलारी देवी को भादवि की धारा 302/149 में दोषी पाते हुए सभी को आजीवन कारावास व 5000-5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की रकम भुगतान नहीं करने पर चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं न्यायाधीश ने धारा 324 में तीन वर्ष की सजा व दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाये.
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