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राशि भुगतान में गड़बड़ी करनेवालों से शो कॉज

जहानाबाद नगर : जिले में शौचालय निर्माण कराने वाले लाभुकों को भुगतान शीघ्र कराने के लिए जिला प्रशासन काफी तत्पर है. डीएम नवीन कुमार एवं डीडीसी मनेश कुमार मीणा द्वारा सभी प्रखंड समन्वयक स्वच्छता, जिओ टैगर सहित बीडीओ को सख्त निर्देश दिया गया कि अगर कोई भी पदाधिकारी शौचालय भुगतान के एवज में अवैध राशि […]

जहानाबाद नगर : जिले में शौचालय निर्माण कराने वाले लाभुकों को भुगतान शीघ्र कराने के लिए जिला प्रशासन काफी तत्पर है. डीएम नवीन कुमार एवं डीडीसी मनेश कुमार मीणा द्वारा सभी प्रखंड समन्वयक स्वच्छता, जिओ टैगर सहित बीडीओ को सख्त निर्देश दिया गया कि अगर कोई भी पदाधिकारी शौचालय भुगतान के एवज में अवैध राशि अथवा घूस की मांग करता है तो इसकी शिकायत डीएम अथवा डीडीसी से करें.

जिला प्रशासन की मंशा के कारण डीडीसी, जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा सुखदेव प्रसाद गांव मिर्जापुर पंचायत नइमा प्रखंड मोदनगंज द्वारा समर्पित आवेदन जिसमें नये शौचालय निर्माण की राशि भुगतान नहीं करने एवं पुराने निर्मित शौचालय का भुगतान कर अनियमितता करने का आरोप लगाया गया है.
इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रखंड समन्वयक, मोदनगंज एवं कुमकुम कुमार जिओ टैगर, मोदनगंज से स्पष्टीकरण पूछा गया है कि किस परिस्थिति में इन्होंने शौचालय निर्माण का भुगतान नहीं किया एवं प्रतिवेदन में अंकित व्यक्तियों द्वारा लाभुकों को गुमराह करते हुए भुगतान में विलंब किया जा रहा है.
अपने आवेदन पत्र में सुखदेव प्रसाद द्वारा लाभार्थियों से शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि के एवज में 2000 रुपये मांग का आरोप लगाया गया है, जिसके आलोक में प्रखंड समन्वयक से स्पष्टीकरण देते हुए पूछा गया है. इसी क्रम में डीडीसी को समर्पित आवेदन में कांति देवी पति सिद्धेश्वर यादव गांव फौलादपुर पंचायत रतनी प्रखंड रतनी-फरीदपुर द्वारा शौचालय की राशि भुगतान नहीं करने एवं भुगतान के एवज में 2000 रुपये मांग का आरोप लगाया गया.
इसकी जांच जिला समन्वयक जिला जल एवं स्वच्छता समिति को दी गयी है तथा प्रखंड समन्वयक रतनी राम उदय, जिओ टैगर रतनी से स्पष्टीकरण पूछा गया है कि शौचालय निर्माण के लगभग एक माह पूर्व शौचालय पूर्ण कराने के बावजूद जिओ टैगर द्वारा जिओ टैगिंग नहीं करने तथा प्रखंड समन्वयक भुगतान नहीं किया जा सका. जिओ टैगिंग के बाद प्रखंड समन्वयक द्वारा खाता अपडेशन किया जाना होता है. स्पष्टीकरण में डीडीसी द्वारा सभी संबंधित आरोपितों को 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं संतोषजनक उत्तर न देने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

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