10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

चेक बाउंस पर एक वर्ष की सजा

जहानाबाद नगर : चेक बाउंस के एक मामले में आरोपित घोसी थाना क्षेत्र के नंदना ग्राम निवासी नवलेश शर्मा को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव कुमार भारती ने धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष कारावास एवं आठ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर […]

जहानाबाद नगर : चेक बाउंस के एक मामले में आरोपित घोसी थाना क्षेत्र के नंदना ग्राम निवासी नवलेश शर्मा को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव कुमार भारती ने धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष कारावास एवं आठ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायाधीश ने अर्थदंड की पूरी राशि आठ लाख रुपये परिवादी अरविंद शर्मा को भुगतान करने का आदेश भी पारित किया है.
इस बात की जानकारी देते हुए पीड़ित अरविंद शर्मा चोपहा निवासी थाना घोसी ने बताया कि अभियुक्त नवलेश शर्मा ने उससे जमीन खरीदने के लिए पांच लाख 25 हजार रुपये कर्ज लिया था.
वर्ष 2015 में अभियुक्त ने उसे चेक द्वारा बकाया रुपये लौटाया था परंतु उक्त चेक अभियुक्त के खाते में पर्याप्त रकम के अभाव में बाउंस हो गया जिसके बाद सूचक ने अभियुक्त से अपना बकाया रकम नकद वापस मांगा परंतु अभियुक्त ने रुपये वापस नहीं किया. तब सूचक ने कोर्ट में मुकदमा किया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें