भादवि 202 के तहत दर्ज वाद में शुरू हुई सुनवाई
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गोपालगंज कोर्ट में होगी रेलमंत्री के खिलाफ सुनवाई
भादवि 202 के तहत दर्ज वाद में शुरू हुई सुनवाई अब साक्ष्य के लिए 30 मई की तिथि मुकर्रर गोपालगंज : थावे-छपरा रेलखंड पर बार-बार घोषणा के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं कराने के मामले में रेलमंत्री सुरेश प्रभु के खिलाफ गोपालगंज के कोर्ट में सुनवाई होगी. कोर्ट ने रेलमंत्री के खिलाफ दायर मुकदमे […]
अब साक्ष्य के लिए 30 मई की तिथि मुकर्रर
गोपालगंज : थावे-छपरा रेलखंड पर बार-बार घोषणा के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं कराने के मामले में रेलमंत्री सुरेश प्रभु के खिलाफ गोपालगंज के कोर्ट में सुनवाई होगी. कोर्ट ने रेलमंत्री के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई की मंजूरी दे दी है. एसीजेएम वन बैद्यनाथ राम के कोर्ट में शुक्रवार को प्रारंभिक सुनवाई शुरू हुई. इस दौरान कोर्ट ने विस्तृत जांच के लिए सीआरपीसी की धारा 202 के तहत अभिलेख को अपने पास सुरक्षित रख लिया एवं साक्ष्य के लिए सुनवाई की अगली तिथि 30 मई निर्धारित कर दी.
इससे पहले परिवादी के अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने थावे-छपरा रेलखंड पर ट्रेन चलाने के लिए विभिन्न अखबारों में प्रकाशित समाचारों की कटिंग कोर्ट में दाखिल कर प्रथम दृष्टया जन भावना के साथ खिलवाड़ करने का मामला बनने की बात कहते हुए विस्तृत जांच की अपील की.
कोर्ट ने अधिवक्ता की अपील स्वीकार करते हुए मुकदमे में सुनवाई की मंजूरी देते हुए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए परिवादी को मौका दिया. मालूम हो कि अधिवक्ता लिपिक राजकुमार यादव ने बार-बार घोषणा के बावजूद थावे-छपरा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं किये जाने को ठगी का मामला बताते हुए रेलमंत्री के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया था. पिछली तिथि को कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी.
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