गोपालगंज : सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत आठ अप्रैल को लगेगी. लोक अदालत में आपसी समझौता एवं सुलह के आधार पर लंबित वादों का निष्पादन होगा. लोक अदालत में बैंक ऋण, श्रम वाद, विद्युत, मोटर दुर्घटना, आपराधिक सुलहनीय वादों, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, सर्विस मेटर, दीवानी वाद (रेंट, इंजेक्शन शूट आदि) आदि का निष्पादन किया जायेगा.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव शोभाकांत मिश्रा ने बताया कि लोक अदालत में हुए फैसलों की किसी भी अदालत में अपील नहीं है. लोक अदालत में न कोई हारता है और न कोई जीतता है. दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मामले लंबित हैं वे लोक अदालत के माध्यम से निबटारा कर सकते हैं.