गोपालगंज : इंश्योरेंस के लिए जमा होनेवाला वार्षिक प्रीमियम पर भी आयकर विभाग की नजर है. इसके तहत 50 हजार रुपये से अधिक का प्रीमियम जमा करने पर पैनकार्ड नंबर अनिवार्य कर दिया गया है. बैंक ड्राफ्ट व पे ऑर्डर करने के लिए एक दिन में 50 हजार का लेन-देन करने की स्थिति में भी पेनकार्ड जरूरी होगा. भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार 50 हजार रुपये की किसी भी जमा निकासी पर पैन नंबर अनिवार्य है.
पोस्ट ऑफिस में एक साथ 50 हजार से अधिक धनराशी जमा-निकासी की स्थिति में पैनकार्ड रखना जरूरी होगा. धनराशि, बचत खाता, आवर्ती खाता या फिर किसी योजना के तहत की हो, आप यदि दो लाख से अधिक के जेवरात खरीदते हैं, तो पैन कार्ड की छायाप्रति देनी होगी. आप विदेश यात्रा करने के विचार कर रहे हैं तब भी आपके पास पैनकार्ड का होना चाहिए.
इसके साथ ही होटल में रहने व खाने पीने पर भी 50 हजार से अधिक खर्च करने के लिए यह आवश्यक होगा. अब हर व्यक्ति के लिए बैंक में आवश्यक रूप से खाता खोलने व संचालन करने के लिए पैनकार्ड को आवश्यक बनाया जा रहा है, ताकि आपकी जमा निकासी पर आयकर विभाग की नजर बनी रहे. यदि पैनकार्ड नहीं है, तो दस लाख से अधिक की प्राेपर्टी नहीं खरीद पायेंगे. मकान-जमीन की खरीदारी के लिए केंद्र सरकार ने पैनकार्ड को आवश्यक कर दिया है.