शराब बरामदगी में अभियुक्त को साढ़े 10 साल की कैद, एक लाख जुर्माना भी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 Sep 2018 4:45 AM
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गया : शराब बरामदगी के एक मामले में शहर के वार्ड 19 स्थित मनरसा गली निवासी राजू साव को उत्पाद न्यायालय में 10 साल छह महीने की सजा सुनायी गयी. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (पंचम) सह उत्पाद न्यायालय सच्चिदानंद सिंह की अदालत में रेल थाना कांड संख्या 278/16 के अभियुक्त राजू साव के पास […]
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गया : शराब बरामदगी के एक मामले में शहर के वार्ड 19 स्थित मनरसा गली निवासी राजू साव को उत्पाद न्यायालय में 10 साल छह महीने की सजा सुनायी गयी. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (पंचम) सह उत्पाद न्यायालय सच्चिदानंद सिंह की अदालत में रेल थाना कांड संख्या 278/16 के अभियुक्त राजू साव के पास से देसी व विदेशी दोनों शराब बरामद की गयी थी.
इस मामले के सूचक रेल थानाध्यक्ष राजकुमार ने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि 25 सितंबर 2016 को चेकिंग के दौरान गया-नवादा पैसेंजर ट्रेन की बोगी से आरोपित के पास से 15 बोतल विदेशी शराब और 35 लीटर के गैलन में 200 एमएल के पाउच बरामद किये गये थे. शराब पर झारखंड उत्पाद लिखा हुआ था.
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिहार मद्य निषेध की उत्पाद अधिनियम की धारा 47 ए, 53 बी व 30 क के तहत अभियुक्त राजू साव को 10 साल छह महीने की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनायी व भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत छह महीने की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमेश कुमार सिंह व संजीव कुमार और बचाव पक्ष की ओर से मोहम्मद याहिया ने बहस की.
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