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पावर होल्डिंग कंपनी के फरमान से फ्रेंचाइजियों में रोष

दरभंगा. उत्तर बिहार पावर होल्डिंग कंपनी के एमडी की फरमान से राजस्व फ्रेंचाइजी ने आपत्ति जतायी है. फ्रंेचाइजियों ने विद्युत सहायक अभियंता को स्मारपत्र देकर मणि रसीद, डीसीआर आदि लौटाने संबंधी पत्र को विभागीय निर्देश के प्रतिकूल बताया है. ज्ञापन में बताया गया है कि वर्ष 2013 में इकरारनामा के दौरान जो शर्त्त निर्धारित की […]

दरभंगा. उत्तर बिहार पावर होल्डिंग कंपनी के एमडी की फरमान से राजस्व फ्रेंचाइजी ने आपत्ति जतायी है. फ्रंेचाइजियों ने विद्युत सहायक अभियंता को स्मारपत्र देकर मणि रसीद, डीसीआर आदि लौटाने संबंधी पत्र को विभागीय निर्देश के प्रतिकूल बताया है. ज्ञापन में बताया गया है कि वर्ष 2013 में इकरारनामा के दौरान जो शर्त्त निर्धारित की गयी थी उसमें दो वर्षों का अवधि निर्धारित था. एकरारनामा में कमीशन की राशि में किसी तरह की कटौती नहीं करने की बात कही गयी थी, लेकिन विभागीय नियम का हवाला देकर उसमें भी कटौती कर ली गयी है. माह अक्तूबर से अबतक फ्रेंचाइजी का भुगतान भी नहीं किया गया है जिसके कारण मनोज कुमार मिश्र ने उच्च न्यायालय में याचिका (सीडब्ल्यूजेसी 1157/15) भी दायर किया है. फ्रेंचाइजियों ने विभाग को इस दिशा में समुचित निर्णय लेने का अनुरोध किया है. स्मारपत्र पर हस्ताक्षर करने में मोहन कुमार, प्रेमप्रकाश तिवारी, रजी अहमद, मनोज कुमार मिश्र, सरफराज अंसारी प्रमुख हैं.

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