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सूचना अधिकार के तहत नहीं दी पूरी जानकारी

मामला संस्कृत विद्यापीठ रमौली का बेनीपुर. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नयी दिल्ली के आदर्श कॉलेज श्री राम सुंदर संस्कृत विश्व विद्या प्रतिष्ठान रमौली के प्राचार्य द्वारा सूचना के अधिकार कानून की धज्जियां उड़ायी जा रही है. उक्त जानकारी देते हुए प्रखंड के बीकुपट्टी निवासी सह प्रतिष्ठान के पूर्व प्राध्यापक डॉ गौरी शंकर चौधरी ने बताया कि […]

मामला संस्कृत विद्यापीठ रमौली का बेनीपुर. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नयी दिल्ली के आदर्श कॉलेज श्री राम सुंदर संस्कृत विश्व विद्या प्रतिष्ठान रमौली के प्राचार्य द्वारा सूचना के अधिकार कानून की धज्जियां उड़ायी जा रही है. उक्त जानकारी देते हुए प्रखंड के बीकुपट्टी निवासी सह प्रतिष्ठान के पूर्व प्राध्यापक डॉ गौरी शंकर चौधरी ने बताया कि उन्होंने 11 अक्तूबर 2014 को प्रतिष्ठान के प्राचार्य सह लोक सूचना अधिकारी से वर्ष 2008 से 11 तक की शिक्षकोपस्थिति पंजी ऑडिट प्रतिवेदन एवं आवेदक को वर्ष 2008-09 में भुगतान की गयी राशि एवं भुगतेय माध्यम की जानकारी मांगी थी. इसके जवाब में प्राचार्य ने अपने पत्रांक रासू/ सूचना 115/14 दिनांक 7.11.14 को आवेदन में मांगे गये कागजातों को संकलित कर भेजने संबंधी पत्र भेजा, पर निर्धारित समय पर सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने 17 दिसंबर 14 को प्रथम अपील दायर की. डॉ चौधरी ने बताया कि उन्हें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई सूचना तो नहीं दी गयी, पर पुन: प्राचार्य ने अपने पत्रांक रासू/ सूअ15/111 दिनांक 13.1.15 को पत्रांक के साथ मात्र वर्ष 2010 के उपस्थिति पंजी एवं 2008 से 12 तक का ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति भेजी पर न तो भुगतेय माध्यम की जानकारी दी और न मांगे गये संपूर्ण अवधि की उपस्थिति पंजी ही उपलब्ध कराया. इतना ही नहीं भेजे गये उक्त पत्र के साथ कुल 20 पृष्ठ भेजने की बात लिखी है जबकि मात्र 15 पृष्ठ ही उपलब्ध कराया गया. इसमें स्वत: प्रतीत होता है कि प्रतिष्ठान के प्राचार्य सूचना अधिकार कानून अनुपालन के प्रति कितने संजीदा हैं.

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