जाली नोट के कारोबारी को दस वर्षों की सजा

Updated at : 08 Feb 2017 12:50 AM (IST)
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जाली नोट के कारोबारी को दस वर्षों की सजा

20 लाख के जाली नोट मिले थे मोतिहारी : 14वीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीएन यादव ने जाली नोट के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी पाया है तथा दस वर्षो की कठोर कारावास सहित 20 हजार रूपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि दो दिसंबर 2011 को […]

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20 लाख के जाली नोट मिले थे

मोतिहारी : 14वीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीएन यादव ने जाली नोट के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी पाया है तथा दस वर्षो की कठोर कारावास सहित 20 हजार रूपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि दो दिसंबर 2011 को मुजफ्फरपुर के (डीआरआई) को गुप्त सूचना मिली की दालकोला पश्चिम बंगाल से मोतिहारी आ रही ओम ट्रेवल्स बस नंबर बीआर32एफ/5051 पर जाली नोट का खेप जा रहा है. सूचना के आधार पर अधिकारी सदल-बल मोतिहारी चंद्रहिया एनएच 28ए पर जांच किया. जांच के दौरान एक यात्री के पास से 20 लाख का जाली नोट बरामद हुआ.
पूछताछ के दौरान पकड़े गये व्यक्ति पश्चिम बंगाल वाट्स्म नगर के मोहनपुर निवासी महमद असरफुल आलम नाम पता बताया. स्वीकारोक्ति बयान में कहा कि मोतिहारी के पप्पू को पैसा देना था, जिसके आधार पर मुफसिल मोतिहारी थाना कांड संख्या 378/11 दर्ज की गयी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवायी की गयी. अभियोजन पक्ष से एपीपी सुभाष यादव ने चार गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.
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