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बिल बढ़ोतरी का करना है विरोध, तो पटना जाएं

सुनवाई. बक्सर के बिजली उपभोक्ताओं की सुनवाई 27 एवं 28 को ग्राहकों को करना पड़ेगा विरोध बक्सर : बिजली कंपनी वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रैल से शहरी घरेलू उपभोक्ताओं से प्रतिमाह 90 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज लेने की तैयारी में है. कंपनी के इस प्रस्ताव से शहरी उपभोक्ताओं की जेब पर खासा असर पड़ेगा. […]

सुनवाई. बक्सर के बिजली उपभोक्ताओं की सुनवाई 27 एवं 28 को

ग्राहकों को करना पड़ेगा विरोध
बक्सर : बिजली कंपनी वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रैल से शहरी घरेलू उपभोक्ताओं से प्रतिमाह 90 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज लेने की तैयारी में है. कंपनी के इस प्रस्ताव से शहरी उपभोक्ताओं की जेब पर खासा असर पड़ेगा. हालांकि इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने से पूर्व विद्युत आयोग उपभोक्ताओं का पक्ष जानने के लिए जनसुनवाई करेगा. बिजली बिल के अतिरिक्त भार से बचने के लिए बक्सर के उपभोक्ताओं को 27 व 28 फरवरी को आयोग की जनसुनवाई में विरोध दर्ज कराना होगा. सूत्रों की मानें, तो जनसुनवाई में दर्ज शिकायतों के आलोक में ही आयोग द्वारा फैसला लिया जाना है.
गौरतलब हो कि साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी समेत अन्य विद्युत कंपनियों ने बिजली टैरिफ में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. फिलहाल सिंगल फेजवाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रतिमाह पहले किलोवाट का चार्ज 55 रुपये तथा इसके बाद 15 रुपये प्रति किलोवाट लगते हैं, लेकिन अब हर किलोवाट के लिए 90 रुपये लगेंगे. बिजली कंपनी ने नए प्रस्ताव में सिंगल फेज, थ्री फेज, डीएस-थ्री के अलग-अलग फिक्स चार्ज को हटा कर प्रतिमाह 90 रुपये प्रति किलोवाट किया है.
ग्रामीण इलाके के शुल्क में भी बढ़ोतरी के आसार : आयोग को दिये प्रस्ताव में बिजली कंपनी ने बगैर मीटरवाले दो किलोवाट तक के बिजली कनेक्शनवाले ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज 170 रुपये प्रतिमाह की जगह 500 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है. फिलवक्त कंपनी द्वारा दो किलोवाट तक के मीटरवाले ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं से कोई फिक्स चार्ज नहीं लिया जा रहा है. लेकिन, अब प्रतिमाह 80 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज लेने का प्रस्ताव दिया है. यानी, दो किलोवाटवालों 160 रुपये देने होंगे.
सुनवाई 27 व 28 फरवरी को
बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग जनसुनवाई करेगा. इस दौरान उपभोक्ता कंपनी के प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखेंगे. सभी का पक्ष सुनने के बाद आयोग मार्च में फैसला सुनायेगा. पटना प्रमंडल के अंतर्गत आनेवाले जिले के लोगों की सुनवाई 27 व 28 फरवरी को होगी.
संतोष कुमार, कार्यपालक अभियंता,, बक्सर

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