पटना. सचिवालय की तर्ज पर राज्य के सभी जिलों के सरकारी कार्यालयों में भी एक जून से बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य हो जाएगी . नियमित कर्मियों के साथ ही संविदा पर तैनात कर्मियों को भी बायोमीट्रिक हाजिरी लगानी होगी. इस बाबत गृह विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिलों के प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, रेंज आइजी-डीआइजी व पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है.
पांच मई तक बायोमीट्रिक उपकरण खरीदने और 20 मई तक उस को इंस्टॉल करने का निर्देश दिया गया है. राज्य के मुख्यालय स्थित कार्यालयों (सचिवालय व निदेशालय) में जहां पहले से बायोमीट्रिक सुविधा है, वहां अब आधार आधारित बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की जा रही है. जिन सरकारी कार्यालयों में पहली बार बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था हो रही है, उनके लिए 19 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे से प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गयी है. इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों में बायोमीट्रिक हाजिरी के नोडल पदाधिकारी, मास्टर ट्रेनर, सभी विभागों के आइटी मैनेजर व बेल्ट्रोन के अधिकारी शामिल होंगे.
सरकारी कार्यालयों में अधिकतम 40 कर्मियों पर एक बायोमेट्रिक उपकरण का आकलन किया गया है. उपकरणों की खरीद की जिम्मेदारी जिलों के क्षेत्रीय कार्यालयों को ही दी गयी है. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के नोडल पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्यालय के सभी सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मियों की दस उंगलियों का फिंगर प्रिंट समय से लेकर पंजीकरण की व्यवस्था करने को कहा गया है.