आरा : 24 वर्ष पूर्व हुए डकैती व हत्या के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीबी सिंह ने गुरुवार को आरोपित विश्वनाथ सिंह को सश्रम उम्रकैद व 20500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामबाबू प्रसाद ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि पीरो थाना के जितोरा गांव निवासी फूलकुमारी देवी के घर छह जुलाई 1992 की रात में डकैती के दौरान डकैतों ने गोली मारकर शांति देवी की हत्या व सोनू व फूलकुमारी को जख्मी कर दिया था.
डकैतों के भागने के दौरान हाटपोखर निवासी विश्वनाथ सिंह को जख्मी ने पहचान लिया था. घटना को लेकर विश्वनाथ सिंह समेत 10-15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.अभियोजन की ओर से सात लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद आरोपी विश्वनाथ सिंह को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 396 के तहत सश्रम उम्रकैद व 20 हजार रुपया अर्थदण्ड तथा 323 के तहत छह माह के कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.