आरा : शेयर सर्टिफिकेट में जालसाजी कर दूसरे को स्थानांतिरत करने के मामले में आरा व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नूर सुलताना की कोर्ट ने हिंदुस्तान यूनिलिवर और वीडियोकॉन लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों पर सम्मन जारी करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही एसीजेएम पांच की कोर्ट ने 23 मार्च को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है. बता दें कि आरा के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ बिजय कुमार सिंह ने 1993 में कंपनी से शेयर सर्टिफिकेट खोने की शिकायत की थी. इसके बाद कंपनी ने सुखदेव नारायण वर्मा सहित चार लोगों के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर स्थानांतरित कर दिया.
इसके बाद शिकायतकर्ता ने कंपनी के अधिकारियों को नोटिस भिजवाया, जिस पर कं पनी ने कोई जवाब नहीं दिया. इसकी जांच फर्जी हस्ताक्षर की जांच कर ने के लिए कोलकाता से टीम भी आयी थी. जिसमें फर्जी हस्ताक्षर की बात कही गयी. इसको लेकर आरा व्यवहार न्यायालय में परिवाद दायर कराया. जिसके बाद सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 403, 406, 420, 468, 467, 120 बी के तहत जसवंत सिन्हा, सुखदेव नारायण वर्मा, मुसलिम मुन्ना और प्रेम प्रकाश पर मामला दर्ज किया गया है.