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अपहरण व लूट के मामले में तीन आरोपितों को सश्रम कारावास

आरा : अपहरण व लूट के एक मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने मंगलवार को तीन आरोपितों को दस-दस वर्षों की सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विनीता कुमारी व अधिवक्ता आनंद वात्स्यायन ने बहस की. अधिवक्ता श्री वात्स्यायन ने बताया […]

आरा : अपहरण व लूट के एक मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने मंगलवार को तीन आरोपितों को दस-दस वर्षों की सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विनीता कुमारी व अधिवक्ता आनंद वात्स्यायन ने बहस की. अधिवक्ता श्री वात्स्यायन ने बताया कि 10 जून 2016 को गेहूं व मक्का के बीज के बोरा से लदे ट्रक हैदराबाद से पटना जा रहा था.

धनगाई थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय राइस मिल के समीप अपराधियों ने ड्राइवर व खलासी समेत उक्त ट्रक का अगवा कर लिया. पुलिस ने बक्सर जिले के नया भोजपुर से ट्रक, गेहूं व मक्का के बीज का 470 बोरे बरामद किया. साथ ही ड्राइवर व खलासी को भी अपहर्ता के चंगुल से छुड़ाया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने भादवि की धारा 395 व 364 के तहत दोषी पाते हुए शेषनाथ यादव, राजेश यादव व संजय यादव को दस-दस वर्षों की सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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