कोर्ट परिसर के बाहर सड़क पर काम निबटाते वकील व अधिकारी.
नवगछिया (भागलपुर) : बाढ़ के कारण जलमग्न हो चुके नवगछिया कोर्ट ने अनुमंडल कार्यालय के सामने एनएच पर चलंत न्यायालय लगाया. नवगछिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किये गये हत्या के अभियुक्त रसलपुर निवासी मो जैनुल व गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंगा निवासी बिरजू पासवान और लूट के मामले में पकड़े गये गोपालपुर थाना क्षेत्र के हरनाथचक निवासी अमित मंडल को चलंत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने का निर्देश दिया गया.
तीनों को भागलपुर के केंद्रीय कारा में भेजा गया है. इसके अलावा कचहरी में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय संतोष कुमार ने न्यायालय कर्मियों के बिल विपत्र पर भी हस्ताक्षर किये. न्यायिक पदाधिकारियों के बैठने के लिए कुरसी की भी व्यवस्था नहीं थी. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने गाड़ी के बाहरी हिस्से पर बैठ कर दस्तावेजों का अवलोकन किया और न्यायालय की कार्रवाई पूरी की. मौके पर न्यायालय के सभी कर्मी मौजूद थे. अधिवक्ता विभाष प्रसाद सिंह ने कहा कि नवगछिया के प्रशासनिक पदाधिकारियों को न्यायालय की आवश्यक सेवा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए. कम से कम एक कैंप लगा कर प्रशासनिक पदाधिकारियों के बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, ताकि लोग न्यायालय की आवश्यक सेवा ले सकते. अनुमंडल कार्यालय और कचहरी परिसर से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है. नवगछिया एनएच किनारे कई दुकानदारों और होटल संचालकों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे पानी का बहाव अवरुद्ध हो गया है.
साक्षी धर्मकांटा, राज पैलेस और गिट्टी बालू का धंधा करने वाले कई व्यवसायियों ने ऐसा किया है. सरकारी संपत्तियों को लोग बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं सभी कानून का उलंघन कर रहे हैं. श्री सिंह ने कहा कि इस तरह का मामला पब्लिक प्रोपर्टी डैमेज एक्ट के तहत आता है. ऐसे मामलों में सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों को गिरफ्तार करके न्यायोचित जुर्माना वसूला जा सकता है. मौके पर एसीजेएम टू संतोष कुमार ने अनि केके भारती को इस तरह के मामले को गंभीरता से लेने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया.