इसकी प्रतिलिपि भी डीइओ भागलपुर को 16 मार्च को भेज दी गयी थी. इसको लेकर एक बार फिर समिति ने 24 अप्रैल 2015 को रिमाइंडर लेटर भेजा गया, लेकिन विद्यालय के संबंध में प्रधानाध्यापक द्वारा कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया. इस मामले में सिर्फ प्रधानाध्यापक द्वारा अपने बचाव की स्थिति स्पष्ट की गयी. इस प्रकार सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए उच्च विद्यालय लैलख को दी गयी मान्यता (आवंटित कोड 31513) को बिहार विद्यालयी परीक्षा समिति ने निरस्त कर दिया.
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कार्रवाई: बीएसइबी को डीइओ ने भेजी थी लैलख हाईस्कूल की रिपोर्ट, उच्च विद्यालय लैलख की मान्यता रद्द
भागलपुर: जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने भागलपुर के उच्च विद्यालय, लैलख की मान्यता को समाप्त कर दिया. इस बाबत समिति ने कहा कि 16 मार्च 2015 को विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पत्र लिख कर स्पष्टीकरण मांगा गया था. इसकी प्रतिलिपि भी डीइओ भागलपुर को 16 मार्च […]
भागलपुर: जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने भागलपुर के उच्च विद्यालय, लैलख की मान्यता को समाप्त कर दिया. इस बाबत समिति ने कहा कि 16 मार्च 2015 को विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पत्र लिख कर स्पष्टीकरण मांगा गया था.
प्रभात खबर में लगातार छपी खबर
01.08.2014, 02.08.2014, 03.08.2014
शुरू हुआ खबर का असर
07.08.2014 : जांच करने पहुंचे तत्कालीन डीपीओ पवन कुमार
21.08.2014 : बीडीओ ने डीइओ सौंपी रिपोर्ट, पाया शिकायत सही
28.08.2014 : डीइओ बोले, बीएसइबी को भेज दी जांच रिपोर्ट
19.11.2015 : बीएसइबी के सचिव ने किया स्कूल का कोड समाप्त
उच्च विद्यालय लैलख की मान्यता बीएसइबी ने समाप्त कर दी है. इस तरह से कागजों में अगर किसी स्कूल के चलाये जाने की सूचना मिलती है, तो उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
फूल बाबू चौधरी, डीइओ, भागलपुर
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