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वुचर मंडल की हत्या में दो दोषी

वुचर मंडल की हत्या में दो दोषी -तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने गुरुवार को वुचर मंडल की हत्या में दो आरोपी सिकंदर रजक और वुचर तांती को दोषी करार दिया है. 31 अक्तूबर को सजा सुनायी जायेगी. नाथनगर नवटोलिया की रुक्मिणी […]

वुचर मंडल की हत्या में दो दोषी -तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने गुरुवार को वुचर मंडल की हत्या में दो आरोपी सिकंदर रजक और वुचर तांती को दोषी करार दिया है. 31 अक्तूबर को सजा सुनायी जायेगी. नाथनगर नवटोलिया की रुक्मिणी देवी ने पुलिस को बताया कि 10 सितंबर 1996 की आधी रात को उनके आंगन में भूदेव मंडल के पुकारने की आवाज आयी. जब वह बाहर गयी, तो गांव के ही सिकंदर रजक ने पति वुचर मंडल को बुलाने के लिए कहा. इसके बाद पति वुचर मंडल को साथ लेकर सिकंदर रजक बाहर गया. पति के अचानक बाहर निकलने से वह डर गयी तथा संजय मंडल व उसके पिता वासुदेव मंडल के साथ वह भी पीछे-पीछे चल दी. उसने देखा कि सिकंदर रजक, वुचर तांती, कन्हाई रजक व पुन्ना दास उनके पति वुचर मंडल को घेरे हुए हैं. सभी पिस्तौल व डंडे से लैस थे तथा वुचर मंडल को पीट रहे थे. अचानक सिकंदर रजक, वुचर तांती ने वुचर मंडल पर पिस्तौल से फायर कर दिया, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़े. इस बीच कन्हाई रजक पिस्तौल के बल पर भूदेव मंडल, मुन्ना दास, वासुदेव को रोके हुए थे. घटना को अंजाम देकर सभी फरार हो गये. पुलिस ने सिकंदर रजक, वुचर तांती, कन्हाई रजक व मुन्ना दास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.

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