बूथ पर तंबाकू खाये तो खैर नहीं भागलपुर. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दिशानिर्देश के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि विधानसभा चुनाव के दिन 12 अक्तूबर को मतदान केंद्रों पर धूम्रपान व तंबाकू खाते पकड़े जाने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से 200 रुपये जुर्माना वसूल किया जायेगा. सभी मतदान केंद्रों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है. जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि अगर मतदान केंद्रों या मतदान परिसर के आस-पास कोई धूम्रपान करता दिखता है, तो संबंधित मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी या जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 06412-421555 और व्हाट्स एप नंबर – 7070747474 पर सूचित करें.
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बूथ पर तंबाकू खाये तो खैर नहीं
बूथ पर तंबाकू खाये तो खैर नहीं भागलपुर. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दिशानिर्देश के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि विधानसभा चुनाव के दिन 12 अक्तूबर को मतदान केंद्रों पर धूम्रपान व तंबाकू खाते पकड़े जाने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. उल्लंघन […]
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