भागलपुर: सुलतानगंज के शराब व्यवसायी प्रदीप राजहंस उर्फ बबलू हत्याकांड मामले में तदर्थ न्यायालय तीन के एडीजे एसएन सिंह की अदालत ने सोमवार को मामले के दो आरोपी नाथनगर निवासी राणा महलदार व अनिल यादव को भादवि की धारा 302 व120 बी में उम्रकैद की सजा सुनायी. अदालत ने 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल सुनायी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी.
इस हत्याकांड मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मो रियाज हुसैन अदालत में उपस्थित थे. इसी मामले में दो अन्य आरोपी अभिषेक कुमार उर्फ चंदन मंडल व दीपक चौधरी को 26 अप्रैल 2011 को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी थी. वहीं इसी अदालत में मामले के तीन और केस चल रहा है. इस मामले के एक आरोपी सुनील मंडल की हत्या हो चुकी है.
घटना छह मई 2008 की है. चंपानाला पुल के पास रात आठ बजे घात लगा कर बैठे आरोपियों ने चारपहिया वाहन से भागलपुर से नाथनगर जा रहे प्रदीप राजहंस को पहले पुल पर मोटरसाइकिल लगा कर रास्ता रोक दिया और गाड़ी रुकते ही प्रदीप राजहंस को गोली मार दी. उसकी गाड़ी में दीपक चौधरी भी बैठा हुआ था. लेकिन उसे खरोच तक नहीं आयी. गंभीर अवस्था में शराब व्यवसायी को जेएलएनएमसीएच ले जाया गया,जहां डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया. दिल्ली के अस्पताल में होश आने पर अपने भाई रवि राजहंस को घटना के बारे में जानकारी दी.वहीं इलाज के दौरान व्यवसायी की मौत हो गयी. मामले के सूचक नाथनगर थाना के तत्कालीन इंस्पेक्टर जावेद महमूद हैं.