भागलपुर: सन्हौला प्रखंड के ग्राम पंचायत सनोखर ग्राम कचहरी में कार्यरत न्याय सचिव सुनीता कुमार व न्याय मित्र कुमारी रेणु ने सरपंच पर उनके मानदेय का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है. डीएम के जनता दरबार में दिये आवेदन में दोनों ने बताया कि उनके मानदेय को लेकर बीडीओ द्वारा सरपंच को राशि उपलब्ध करा दी गयी है, बावजूद इसके उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है.
डीएम प्रेम सिंह मीणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत राज पदाधिकारी को इसकी जांच करते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है. इसके अलावा जनता दरबार में बिहपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय पोद्दार टोला, मड़वा में पंचायत शिक्षिका पद पर कार्यरत अंजनी भारती ने आवेदन देकर कहा कि विद्यालय में गलत सामंजन कर रेणु कुमारी नामक एक अन्य महिला से योगदान ले लिया गया है.
नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी ने 17 अप्रैल 2012 को ही रेणु कुमारी का सामंजन रद्द कर दिया था, जिस पर उसने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया है, जो कि फिलहाल लंबित है. बावजूद इसके वह जुलाई 2012 से विद्यालय में अलग पंजी पर हस्ताक्षर कर रही है एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव व मुखिया के सहयोग से अपना वेतन ले रही है, जबकि मार्च 2013 से उसके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है. डीएम श्री मीणा ने इस मामले की जांच भी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सौंपी. नया गांव सुलतानगंज की पातो देवी पिता स्व जगरूप पासवान ने अपने आवेदन में कहा कि वह अपने पिता की एक मात्र संतान है एवं पैतृक भूमि (खाता नंबर 134, खेसरा नंबर 702) पर रह रही है.
उसका आरोप है कि पड़ोसी मुकेश पासवान एवं दिनेश पासवान ने जबरन उस भूमि पर इंदिरा आवास के तहत घर बना लिया है. डीएम ने अपर समाहर्ता को इसकी जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है. गुरुवार को जनता दरबार में कुल 122 आवेदन प्राप्त हुए. सभी मामलों को निष्पादन के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के पास भिजवा दिया गया.