2004-05 में आपराधिक छविवाले लोगों को हथियार का लाइसेंस बांटने का आरोपफिलहाल भागलपुर में प्रमंडलीय आयुक्त के पद पर हैं पदस्थापितसहरसा. 2004-05 में रेवड़ी की तरह हथियार का लाइसेंस बांटने वाले तत्कालीन जिलाधिकारी आरएल चोंगथू की गिरफ्तारी का वारंट सोमवार को सहरसा कोर्ट ने जारी किया है. मालूम हो कि तत्कालीन जिलाधिकारी ने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए सहरसा सहित दूसरे जिले के कई आपराधिक छविवाले लोगों को हथियार का लाइसेंस देने का आरोप लगा था. इस मामले में पूर्व में भी इन पर वर्ष 2005 में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद स्थानीय व्यवहार न्यायालय ने चार साल तक लंबी सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने चोंगथू को क्लीन चिट दे दी थी. वर्ष 2009 में अपराध अनुसंधान इकाई के आदेश पर मामले की फिर से तफतीश शुरू कर दी गयी. जांच के दौरान सदर थाना पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद सीजीएम कोर्ट में चोंगथू की गिरफ्तारी को लेकर वारंट की प्रार्थना की थी, जिसे कोर्ट ने अतिआवश्यक मानते हुए चोंगथू की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. इसके पूर्व भी सहरसा कोर्ट द्वारा कोर्ट में हाजिर होने को लेकर तत्कालीन जिलाधिकारी को सम्मन जारी किया गया था. वारंटी जिलाधिकारी फिलहाल भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त पद पर पदस्थापित हैं.
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आरएल चोंगथू की गिरफ्तारी का वारंट जारी
2004-05 में आपराधिक छविवाले लोगों को हथियार का लाइसेंस बांटने का आरोपफिलहाल भागलपुर में प्रमंडलीय आयुक्त के पद पर हैं पदस्थापितसहरसा. 2004-05 में रेवड़ी की तरह हथियार का लाइसेंस बांटने वाले तत्कालीन जिलाधिकारी आरएल चोंगथू की गिरफ्तारी का वारंट सोमवार को सहरसा कोर्ट ने जारी किया है. मालूम हो कि तत्कालीन जिलाधिकारी ने प्रभाव का […]
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