सूचक की ओर से दिया आवेदन अस्वीकृत

Updated at : 07 Jun 2014 12:31 PM (IST)
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सूचक  की ओर से दिया आवेदन अस्वीकृत

भागलपुर: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरसी मालवीय की अदालत में शुक्रवार को सूचक के अधिवक्ता की ओर से दिये गये एक आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया. सूचक के अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन में कोतवाली पीएस केस नंबर 463/2006 का जिक्र किया गया है. दाखिल आवेदन में कहा गया है कि इस कांड में दीपक भुवानियां […]

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भागलपुर: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरसी मालवीय की अदालत में शुक्रवार को सूचक के अधिवक्ता की ओर से दिये गये एक आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया.

सूचक के अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन में कोतवाली पीएस केस नंबर 463/2006 का जिक्र किया गया है. दाखिल आवेदन में कहा गया है कि इस कांड में दीपक भुवानियां उर्फ दीपू भुवानियां, संजय सिन्हा, पप्पू खान उर्फ परवेज खान, समर सिंह, दिलावर खां,शिशु राय, कृष्णा सिंह और मो इरफान उर्फ काटरून आरोपी हैं. कांड के पप्पू खान, दिलावर खां, शिशु राय, कृष्णा सिंह और मो इरफान उर्फ काटरून की हत्या हो चुकी है.

समर सिंह के खिलाफ पुलिस ने चाजर्शीट(351/2009) दाखिल कर दिया है. आवेदन में कहा गया है कि दीपक भुवानियां मेयर हैं, और सत्ताधारी पार्टी के सदस्य भी हैं, इसलिए वे सूचक व गवाहों को असामाजिक तत्वों से धमकी दिलवा रहे हैं.

दाखिल आवेदन में कहा गया है कि दीपक भुवानियां इस कांड के मास्टर माइंड हैं और जो भी हुआ है इनके इशारे पर हुआ है. दाखिल आवेदन में कहा गया है कि दीपक भुवानियां और संजय सिन्हा सूचक को परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं, और यह भी कहा है कि अग्रिम जमानत का विरोध नहीं करें,नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे. इसके चलते सूचक व उनके पैरवीकार की जान को खतरा है. सूचक के अधिवक्ता डॉ राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि इस कांड के बारे आवेदन में सारी जानकारी दी गयी है.

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