द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई
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डॉक्टर रेणु की गिरफ्तारी और एक सप्ताह टली
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई कोर्ट में नहीं आयी केस डायरी, लोक अभियोजक से जल्द मंगवाने के निर्देश भागलपुर : जेएलएनएमसीएच से बच्चा चोरी करने के मामले में कोर्ट ने फरार आरोपित डॉ रेणु की गिरफ्तारी पर और एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी है. द्वितीय अपर सत्र […]
कोर्ट में नहीं आयी केस डायरी, लोक अभियोजक से जल्द मंगवाने के निर्देश
भागलपुर : जेएलएनएमसीएच से बच्चा चोरी करने के मामले में कोर्ट ने फरार आरोपित डॉ रेणु की गिरफ्तारी पर और एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी है. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में शनिवार को अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान संबंधित केस के जांच पदाधिकारी की केस डायरी जमा नहीं हो सकी थी. इस कारण अग्रिम जमानत को लेकर लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के बीच जिरह नहीं हो पायी. लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि शादी समारोह में जांच पदाधिकारी के चले जाने के कारण केस डायरी नहीं भेजी जा सकी. कोर्ट ने केस डायरी को जल्द मंगवाने का निर्देश दिया. जिरह के दौरान डॉ रेणु की तरफ से पटना हाइकोर्ट के अधिवक्ता डॉ अंशुमान पांडे व सरकार की तरफ से लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह मौजूद थे.
अगली सुनवाई में इन बिंदुओं पर भी होगी जिरह
आरोपित पर पुलिस ने धारा 363 लगाया है. क्या कानूनी रूप से बच्चे के अभिभावक से आरोपित ने बच्चे को छीना था.
आरोपित मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है चिकित्सक नहीं. अगर ऐसा है तो वह बच्चे को भर्ती करने को लेकर जिम्मेवार थी.
सीसीटीवी फुटेज में अगर आरोपित बच्चे को ले जा रही है तो क्या वह बच्चे को किसी गलत नीयत से ले जा रही थी.
बचाव पक्ष की आपत्ति, आरोपित क्लास से हो रही वंचित
कोर्ट से फरार आरोपित डॉ रेणु की गिरफ्तारी पर रोक के बावजूद मेडिकल कॉलेज में उसे क्लास से वंचित किया जा रहा है. यह आपत्ति बचाव पक्ष के अधिवक्ता डॉ अंशुमान पांडे ने कोर्ट से की. कोर्ट ने लोक अभियोजक से सवाल किया कि जब तक किसी को कोर्ट से दोषी नहीं करार दिया जाता, तब तक उसे क्लास से वंचित करना कानूनी तौर पर उचित नहीं है. इस बारे में लोक अभियोजक को मेडिकल कॉलेज प्रशासन से बातचीत करने के लिए कहा.
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