भागलपुर : चुनाव को लेकर थानों में लाइसेंसी हथियार जमा करने के मामले में पीरपैंती, अम्मापाली गांव निवासी देवेंद्र कुमार सिंह ने सामान्य प्रेक्षक को पत्र लिखा है. देवेंद्र ने कहा कि उनके पास बंदूक का लाइसेंस है और पुलिस कह रही है कि उसे थाने में जमा कर दीजिए. जबकि उनके गृह पंचायत कीर्तनियां व उससे सटे दर्जनों गांवों में नक्सलियों ने मशाल जुलूस निकाला था. यह इलाका झारखंड के उग्रवाद प्रभावित मिर्जाचौकी से सटा हुआ है.
सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने बंदूक का लाइसेंस लिया है. देवेंद्र ने कहा कि पुलिस या प्रशासन के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वे लाइसेंसधारियों का हथियार और गोली चुनाव में जमा ले. इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, जो यह तय करती है कि किनके हथियार जमा लेने हैं. लेकिन यहां बिना स्क्रीनिंग कमेटी के ही सभी के हथियार को जमा करने का निर्देश डीएम ने जारी किया है, जो गलत है. इस संबंध में पटना हाइकोर्ट का भी स्पष्ट निर्देश है. हथियार जमा करने के बाद अगर कोई घटना घट जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?