परिजनों ने सुमन की खोजबीन की, मगर वह नहीं मिला. 21 जुलाई को अपहर्ता ने फोन पर जब सुमन कुमार को छोड़ने के लिए पांच लाख रुपये फिरौती मांगी. कहलगांव थाने में पिता के बयान पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई. इसमें 19 जुलाई की शाम को सुमन का फरौती के लिए अपहरण करने के मामले में उक्त आरोपित की शिकायत की. पुलिस के दबाव पर अपहरण करनेवाले ने छात्र को छोड़ दिया. मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने पता लगाया कि एकचारी थाने के रतनपुर गांव के तीनों आरोपित ने फिरौती के लिए सुमन का अपहरण किया था.
इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया. मामले में मुख्य आरोपित दारा सिंह जेल में बंद है. वहीं मंगलवार को कोर्ट से दोषी पाने पर जमानत पर रहे श्रीमणि देवी और अनिल मंडल को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद तीनों अभियुक्तों को धारा 364 ए/34 में उम्रकैद की सजा सुनायी.