दस लाख की फिरौती मांगनेवाला आरोपित रिहा बेगूसराय (नगर). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय भानू प्रताप सिंह ने अपहरण व फिरौती मांगने मामले का आरोपित नावकोठी थाने के सिमरी निवासी बिरजू तांती को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुमन कुमारी ने बहस की. अभियोजन की ओर से एपीपी राकेश कुमार ने चार गवाहों की गवाही करायी. आरोप था कि 27 अक्तूबर को नीमाचांदपुरा थाने के कैथ निवासी सूचक नन्ही तांती के नौ वर्ष के पुत्र को एक मोबाइल और पांच सौ रुपये नकद का प्रलोभन देकर अपहरण कर लिया और फिर मोबाइल से सूचक को फोन करके फिरौती में 10 लाख रुपये की मांग की. घटना की प्राथमिकी सूचक ने नीमाचांदपुरा थाना कांड संख्या 96/13 तहत दर्ज करायी थी.
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दस लाख की फिरौती मांगनेवाला आरोपित रिहा
दस लाख की फिरौती मांगनेवाला आरोपित रिहा बेगूसराय (नगर). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय भानू प्रताप सिंह ने अपहरण व फिरौती मांगने मामले का आरोपित नावकोठी थाने के सिमरी निवासी बिरजू तांती को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुमन कुमारी ने बहस की. अभियोजन की ओर […]
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