कार्रवाई. अनुदान की राशि का दुरुपयोग करने का मामला उजागर
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इंटर कॉलेज में अनियमितता पर बोर्ड ने प्राचार्य पर दिये एफआईआर के निर्देश
कार्रवाई. अनुदान की राशि का दुरुपयोग करने का मामला उजागर महाविद्यालय के सभी खातों के संचालन पर भी रोक लगायी गयी जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश जारी किया गया बेगूसराय/पटना : महंत रामाकांत दास इंटर कॉलेज , मेघौल बेगूसराय में अनुदान राशि के वितरण में अनियमितता पाये जाने के मामले में […]
महाविद्यालय के सभी खातों के संचालन पर भी रोक लगायी गयी
जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश जारी किया गया
बेगूसराय/पटना : महंत रामाकांत दास इंटर कॉलेज , मेघौल बेगूसराय में अनुदान राशि के वितरण में अनियमितता पाये जाने के मामले में मंगलवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कॉलेज के प्राचार्य पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश जारी किया है. बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि बेगूसराय जिले के इंटर कॉलेज महंत रामाकांत दास के प्राचार्य एकनाथ पाठक के खिलाफ काॅलेज के अनुदान की राशि का दुरुपयोग करने का मामला उजागर हुआ है जिसमें कार्रवाई की गयी है.
इसके खिलाफ जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को विद्यालय के प्राचार्य पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश जारी किया गया है. साथ ही महाविद्यालय के सभी खातों के संचालन पर भी रोक लगाया गया है. इसके अलावा महाविद्यालय के स्थापना से लेकर अब तक के का पूरा ब्योरा मांगा गया है. इसका निरीक्षण जिला पदाधिकारी द्वारा टीम गठित कर कराने का निर्देश जारी किया गया है.
ये था मामला: विदित हो कि बेगूसराय जिले के मैघौल स्थित महंत रामाकांत दास इंटर कॉलेज में अनुदान की राशि का महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा दुरूपयोग करने के मामले में सात मई वर्ष 2012 में उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था. जिसमें अनुदान राशि के दुरुपयोग को रोकने तथा महाविद्यालय की राशि विमुक्त करने का निर्देश दिया गया था.
इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 16 जुलाई 2013 को महाविद्यालय के जांच के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक , मुंगेर प्रमंडल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया. कमेटी द्वारा जांच के क्रम में वादी और प्रतिवादी द्वारा दोनों के पक्षों की सुनवाई बेगूसराय जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी व बोर्ड की उपस्थिति में किया गया. इसमें पाया गया कि एकनाथ पाठक , जाे वर्ष 1989 में संस्कृत विभाग के व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य के रूप में नियुक्त किये गये थे. उनके ऊपर महाविद्यालय के प्रबंध समिति के आदेश का अवमानना करने का आरोप लगाया गया था.
साथ ही उनके द्वारा इस मामले में मांगे गये स्पष्टीकरण व वर्ष 10 जून 1993 के प्रबंध समिति के बैठक में शामिल नहीं होने के भी आरोप लगाये गये थे.
इन आरोपों के बाद उन्हें प्रभारी प्राचार्य से मुक्त कर दिया गया था. लेकिन इसके एक माह बाद भी उनके आचरण में कोई सुधार नहीं होने के क्रम में उन्हें संस्कृत व्याख्याता पद से भी सेवा मुक्त करते हुए परिसर में भी आने से रोक लगा दिया गया. इसके बाद ही वर्ष 1995 से महाविद्यालय की आय की राशि खाता संचालन के पश्चात महाविद्यालय की आय को किस खाते में रखा गया है उसकी जांच कराया गया. जांच में एकनाथ द्वारा महाविद्यालय के अनुदान राशि दुरुपयोग एवं अनियमितता बरते जाने का प्रमाण पाया गया.
इसके बाद दोबारा बेगूसराय के जिला पदाधिकारी द्वारा उप समाहर्ता भूमि सुधार मंझौल से जांच करायी गयी. इसमें एकनाथ पर लगाये सारे अारोप सही पाये गये. उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद समिति की ओर से एक नाथ पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश जारी किया गया है.
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