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झारखंड से सटे जिले में महिला प्रत्याशियों की बढ़ी परेशानी, जानिए किन्हें नहीं मिल पाएगा आरक्षण का लाभ

बिहार पंचायत चुनाव 2021 में राज्य से बाहर के महिला प्रत्याशी जिनकी शादी बिहार राज्य में हुई है वैसे महिला प्रत्याशियों को जाति के आधार पर पंचायत में दिये जा रहे आरक्षण का लाभ लेना मुश्किल हो गया है. बांका जिले में इस तरह का सर्वाधिक मामला धोरैया प्रखंड में फिलवक्त सामने आ रहा है.

बिहार पंचायत चुनाव 2021 में राज्य से बाहर के महिला प्रत्याशी जिनकी शादी बिहार राज्य में हुई है वैसे महिला प्रत्याशियों को जाति के आधार पर पंचायत में दिये जा रहे आरक्षण का लाभ लेना मुश्किल हो गया है. बांका जिले में इस तरह का सर्वाधिक मामला धोरैया प्रखंड में फिलवक्त सामने आ रहा है.

झारखंड राज्य से सटे जिले में परेशानी

बांका जिले का धोरैया प्रखंड झारखंड राज्य से सटा हुआ है. जिसके कारण अधिकतर लोगों की शादी झारखंड राज्य के किसी न किसी गांव में हुई है. उन्हें अपने माता-पिता के आवासीय पता के आधार पर ही वहां से जाति प्रमाण पत्र मिलने का प्रावधान है. ऐसे में झारखंड राज्य के जाति प्रमाण पत्र का बिहार पंचायत चुनाव में कोई महत्व नहीं है. जिसके कारण ऐसे आरक्षित महिला श्रेणी के उम्मीदवार जो इस पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें राज्य से बाहर के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लाभ मिलना असंभव सा हो गया है.

राज्य से बाहर के जाति प्रमाण पत्र को बिहार में मान्यता नहीं

पंचायत चुनाव में जाति प्रमाण पत्र को लेकर यह पेंच बांका जिला में भी देखने को मिल रहा है. हालांकि इस मामले में कई जिला के द्वारा निर्वाचन आयोग से स्पष्ट मार्गदर्शिका की मांग की गयी थी, जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य से बाहर के जाति प्रमाण पत्र को बिहार में मान्यता नहीं है.

आयोग के द्वारा स्पष्ट निर्देश

वहीं झारखंड राज्य से जारी तांती (ततवा) जाति प्रमाण पत्र के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग से मिले निर्देश के अनुसार ऐसी महिलाएं जिनके पिता का घर झारखंड राज्य में पड़ता है, जो यहां अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट के उम्मीदवार हो सकती है या नहीं इस संबंध में भी आयोग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य के बाहर का जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं है.

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क्या कहता है निर्वाचन आयोग का दिशा-निर्देश :

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत एवं ग्राम कचहरी आम निर्वाचन को लेकर बिहार राज्य से बाहर महिला अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जारी मार्गदर्शिका के अनुसार जाति प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश निर्गत करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना सक्षम विभाग है. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 61 दिनांक 09 मार्च 2011 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही बिहार पंचायत निर्वाचन के लिए मान्य होगा.

पंचायत चुनाव में इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा…

पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 29 (1) (च) (iii) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग सदस्यों के लिए आरक्षित पद तथा नाम निर्देशन शुल्क (एनआर) का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी के मामले में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उक्त अभ्यर्थी का नामांकन प्राप्त नहीं किया जायेगा जिनका नामांकन प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जारी मूल जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया हो. यानि वैसे उम्मीदवारों जिनका जाति प्रमाण पत्र राज्य के बाहर का है वैसे अभ्यर्थियों को पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पायेगा.

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

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