गन्ना किसानों को नहीं मिल रहा है सरकारी मूल्य
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गन्ना की जगह चीनी से बनया जा रहा गुड़
गन्ना किसानों को नहीं मिल रहा है सरकारी मूल्य किसान हो रहे हैं नकदी फसल गन्ना की खेती से विमुख बांका : जिले में इन दिनों गुड़ मील में गन्ना से गुड़ बनने की जगह चीनी से गुड़ बन रही हैं. चीनी से गुड़ बनाने का यह खेल यहां प्राय: सभी गुड़ मीलों में हो […]
किसान हो रहे हैं नकदी फसल गन्ना की खेती से विमुख
बांका : जिले में इन दिनों गुड़ मील में गन्ना से गुड़ बनने की जगह चीनी से गुड़ बन रही हैं. चीनी से गुड़ बनाने का यह खेल यहां प्राय: सभी गुड़ मीलों में हो रही है़ इन गुड़ मीलों में चीनी से गुड़ बनने के कारण मील मालिकों द्वारा किसानों के गन्ना की अनदेखी हो रही है़ गन्ना को पुछने वाला कोई नहीं है़ ऐसे में मजबुरन किसानों को अपनी गन्ना औने-पौने दाम में मील मालिकों को देनी पड़ रही है़
क्या है चीनी से गुड़ बनाने का खेल
जिले के लगभग सभी गुड़ मीलों में इन दिनों छतीशगढ़, मध्य प्रदेश के रायपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बरेली एवं पश्चिम बंगाल के बर्द्धमान आदि जिलों से निम्म कोटी के गुड़ यहां लाये जाते हैं और फिर उस निम्न कोटी के गुड़ में चीनी एवं कई केमीकल आदि मिलाकर नया गुड़ तैयार किया जाता है़
कहां-कहां होती है गन्ना की खेती
जिले के अमरपुर, बांका, धोरैया, रजौन, बौंसी, बाराहाट, फुल्लीडुमर एवं बेलहर प्रखंड सहित अन्य प्रखंडों में गन्ना की खेती होती है़ सर्वाधित खेती अमरपुर, बांका व धोरैया प्रखंड क्षेत्रों में होती है़
क्या कहते हैं किसान . जिले के गन्ना उत्पादक किसानों का कहना है कि गन्ना के नये प्रभेद की कमी है़ पुराने प्रभेद की उपज औसत से कम हो रही है़ गन्ना किसान मील मालिक के शोषण का शिकार भी हो रहे हैं. गुड़ मील में ईख के नापतौल में भी धांधली है़ प्रति क्विंटल गन्ना की दर भी कम देते हैं उपर से नापतौल में मील मालिकों का अपना हिसाब है जो किसानों के लिए हितकर नहीं है़
क्या कहते हैं अधिकारी
जिले के प्रभार में चल रहे गन्ना विभाग के सहायक निदेशक दिनकर प्रसाद सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार ने गन्ना का सरकारी मूल्य 260, 280 एवं 300 रूपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो भी मील मालिक सरकारी मूल्य का प्रतिपालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी़
कहते हैं ईख पदाअधिकारी
जिले के प्रभार में चल रहे ईख पदाधिकारी देवव्रत प्रसाद ने कहा है कि गुड़ में चीनी मिलाना कानून अपराध है. अगर कहीं हो रहा है तो इसकी जांच की जायेगी. साथ ही आयुक्त से निर्देश प्राप्त कर उन मील मालिकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
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