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त्रस्तिरीय पंचायत चुनाव : असंवैधानिक तरीके से आरक्षित करने का आरोप

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : असंवैधानिक तरीके से आरक्षित करने का आरोप बांका. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पूर्व आरक्षण की आग सभी प्रतिनिधि को जला रही है. चुनाव पूर्व सुनी सुनायी बातों को लेकर गांवों में तनाव का माहौल उत्पन्न हो रहा है. ताजा मामला फुल्लीडुमर प्रखंड के भीतिया पंचायत का है, जहां मुखिया, सरपंच व […]

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : असंवैधानिक तरीके से आरक्षित करने का आरोप बांका. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पूर्व आरक्षण की आग सभी प्रतिनिधि को जला रही है. चुनाव पूर्व सुनी सुनायी बातों को लेकर गांवों में तनाव का माहौल उत्पन्न हो रहा है. ताजा मामला फुल्लीडुमर प्रखंड के भीतिया पंचायत का है, जहां मुखिया, सरपंच व जिला परिषद का सीट आरक्षित होने की आग गांव में फैल चुकी है. हालांकि अभी सीटों के आरक्षण की घोषणा नहीं हुई है. फिर भी गुरुरायडीह के पूर्व पंचायत समिति सदस्य मीरा लाल यादव, भीतिया के अजीत कुमार सिंह ने पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन देकर असंवैधानिक तरीके से सीट को आरक्षित करते का आरोप लगाते हुए आवेदन दिये है. जिसमें कहा गया है कि पंचायत में मुखिया, सरपंच तथा पंचायत समिति के सदस्य के लिए 10 वर्षों से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था, जो इस वर्ष अनारक्षित होता. नियमानुसार कोई भी सीट 10 वर्षों से ज्यादा आरक्षित नहीं रहती है. लेकिन प्रखंड से जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी को सूची समर्पित की गयी उसमें पूर्णत: सभी पदों को आरक्षित कर दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायत के नागरिकों को पंचायती राज्य निर्वाचन से अलग कर दिया गया है. जो न्याय सम्मत नहीं है और राज्य सरकार के द्वारा उनलोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो गलत है.

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