खाद्यान्न कालाबाजारी के आरोप में डीलर पर प्राथमिकी का निर्देश

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30 जुलाई को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने डीलर अशरफ जिया की दुकान का किया था िनरीक्षण अररिया : जनवितरण प्रणाली के एक डीलर द्वारा लगभग सौ क्विंटल खाद्यान्न की कालाबाजारी का मामला प्रकाश में आया है़ मामले पर सख्त रवैया अपनाते हुए दोषी डीलर पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने एसडीओ को […]

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30 जुलाई को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने डीलर अशरफ जिया की दुकान का किया था िनरीक्षण

अररिया : जनवितरण प्रणाली के एक डीलर द्वारा लगभग सौ क्विंटल खाद्यान्न की कालाबाजारी का मामला प्रकाश में आया है़ मामले पर सख्त रवैया अपनाते हुए दोषी डीलर पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने एसडीओ को दिया है. मामला अररिया प्रखंड के गैयारी पंचायत से जुड़ा है़
मिली जानकारी के अनुसार 30 जुलाई को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अररिया ने डीलर अशरफ जिया की दुकान का औचक निरीक्षण किया था़ इसके आलोक में एमओ ने पत्रांक 83 दिनांक 30 जुलाई 2016 को एसडीओ अररिया को जांच प्रतिवेदन दिया था़ इसमें कहा गया कि जांच के दौरान ना तो गेहूं, चावल और ना ही केरोसिन भंडार में उपलब्ध था़ इसके अलावा न वितरण पंजी और न ही स्टॉक पंजी संधारित था,
जबकि 27 जुलाई को डीलर ने एसएफसी से 42.72 क्विंटल गेहूं, 61.8 क्विंटल चावल का उठाव किया था़ अनाज की कालाबाजारी किये जाने की आशंका जतायी थी. एमओ के जांच प्रतिवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा के निर्देश पर आपूर्ति प्रशाखा से पत्रांक 562 दिनांक 6 अगस्त के द्वारा एसडीओ अररिया को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत डीलर अशरफ जिया के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है़ इस आदेश पत्र में जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता व जिला आपूर्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर है़ प्राथमिकी दर्ज कर दो दिनों के अंदर प्रतिवेदन देने का निर्देश भी दिया गया है.
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