लगायें यंत्र, नहीं तो प्राथमिकी
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सावधानी. अग्निशमन विभाग ने अग्निशमन यंत्र लगाने का दिया है निर्देश
लगायें यंत्र, नहीं तो प्राथमिकी गरमी का मौसम आ गया है. अगलगी की घटनाएं भी बढ़ चुकी है. ऐसे में अग्निशमन विभाग सतर्कता बरत रही है. आवासीय विद्यालय, होटल व अन्य प्रतिष्ठानों से अग्निशमन यंत्र लगाने का अनुरोध किया जा रहा है. यंत्र लगाने की अनिवार्यता की जानकारी भी दी जा रही है. अररिया : […]
गरमी का मौसम आ गया है. अगलगी की घटनाएं भी बढ़ चुकी है. ऐसे में अग्निशमन विभाग सतर्कता बरत रही है. आवासीय विद्यालय, होटल व अन्य प्रतिष्ठानों से अग्निशमन यंत्र लगाने का अनुरोध किया जा रहा है. यंत्र लगाने की अनिवार्यता की जानकारी भी दी जा रही है.
अररिया : स्थल जांच के दौरान अनुरोध किये जाने के बावजूद जिस प्रतिष्ठान, आवासीय विद्यालयों, आवासीय होटलों में अग्नि शमन यंत्र नहीं लगाया गया, उसके विरुद्ध फायर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. इसको ले तैयारी की जा रही है. राज्य अग्नि सेवा पदाधिकारी के पत्रांक 713 दिनांक 11 जनवरी 16 व जिला पदाधिकारी के ज्ञापांक 122 दिनांक तीन फरवरी 16 के आलोक में अग्नि शमन विभाग इस दिशा में सक्रियता बरत रही है.
जानकारी अनुसार आग से बचाव को ले विभाग ने जिले के तमाम आवासीय होटलों, आवासीय स्कूलों, बहुमंजिला इमारतों, गोदामों में अग्नि शमन यंत्र लगाने का निर्देश दे रखा है. इस क्रम में स्थलीय जांच कर प्रतिष्ठानों- संस्थानों में अग्नि शमन यंत्र लगाने को कहना व जान-माल की सुरक्षा का वास्ता देकर यंत्र लगाने की अनिवार्यता की जानकारी भी देना है. इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी ने भी आदेश निर्गत किया था, लेकिन जिस गति से काम होना था. शायद नहीं हो पा रहा है. संसाधन का अभाव व मानव बल की कमी इसका कारक हो सकता है.
किन विद्यालयों की हुई जांच
जिला मुख्यालय के ऑक्सफोर्ड एकेडमी, यूनियन पब्लिक स्कूल, न्यूक्लियस स्कूल, वात्सल्य विद्या मंदिर, रोजिंग मिसिंग स्कूल, संत मेंहीं स्कूल अररिया आरएस, इस्टर्न पब्लिक स्कूल, पीसीएस एकेडमी, रॉयन इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं. बावजूद कतिपय आवासीय विद्यालय की जांच नहीं हो पायी है.
यहां नहीं लगा यंत्र
बकौल अग्नि शमन पदाधिकारी रानीगंज के सुशील विद्या मंदिर व जिला मुख्यालय के यूनियन पब्लिक स्कूल में कहने के बावजूद अब तक अग्नि शमन यंत्र नहीं लगाया गया है. अग्नि शमन पदाधिकारी ने कहा कि एक और प्रयास किया जायेगा कि यंत्र लगावें, वरना फायर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराना विवशता होगी. उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत 50 हजार जुर्माना व छह माह तक की कैद का प्रावधान है.
मॉक ड्रिल
आग से बचाव कैसे करें, इसको ले विभागीय कर्मियों द्वारा जगह-जगह मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ लोगों को जानकारी मिलती है. बल्कि जागरूकता भी लाया जाता है. बहरहाल आग से बचाव को ले विभागीय प्रयास बेहतर नतीजा नहीं दे पाया है.
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