अररिया : चुनाव आयोग के निर्देश पर मंगलवार को निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया. इसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में विशेष बैठक बुलाई गयी. बैठक में विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
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16 हजार से अधिक वोटरों का नाम सूची से हटा
अररिया : चुनाव आयोग के निर्देश पर मंगलवार को निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया. इसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में विशेष बैठक बुलाई गयी. बैठक में विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बैठक में डीएम बैद्यनाथ यादव ने कहा कि निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशित किये जाने […]
बैठक में डीएम बैद्यनाथ यादव ने कहा कि निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशित किये जाने इस पर 15 जनवरी तक किसी भी तरह का दावा-आपत्ति दर्ज की जा सकेगी. 27 जनवरी 2020 तक प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों के निष्पादन के बाद चार फरवरी तक पूरक सूची तैयार कर ली जायेगी. इस तरह मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सात फरवरी को किया जायेगा.
अंतिम सूची में 17 लाख 88 हजार 320 थी मतदाताओं की संख्या : जानकारी के अनुसार जनवरी 2019 के आधार पर तैयार अंतिम मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 17 लाख 88 हजार 320 थी. मतदाता सूची में व्याप्त त्रुटी के सुधार,
सूची में नया नाम जोड़ने व मृत्यु सहित अन्य कारणों से सूची से मतदाताओं का नाम विलोपित किये जाने को लेकर चलाये गये ईवीपी कार्यक्रम के तहत सूची में नाम नया नाम जोड़ने को लेकर कुल 43 हजार 112 आवेदन प्राप्त हुए.
ईवीपी कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची से कुल 16 हजार 724 नामों को विलोपित कर दिया गया. इस तरह कार्यक्रम के तहत कुल 26 हजार 388 मतदाताओं का नाम निर्वाचक सूची में जोड़ा गया. इस आधार पर एक जनवरी 2020 के अर्हता सूची के आधार पर मतदाता सूची के प्रकाशित प्रारूप में कुल मतदाताओं की संख्या 18 लाख 14 हजार 708 है.
उपनिर्वाचन पदाधिकारी अविनाश चंद्रा के मुताबिक यदि कोई नागरिक 1 जनवरी 2020 या इससे पहले 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है. तो वे प्रपत्र 6 भर कर बीएलओ, डीआरओ, व एडीआरओ के कार्यालय मे 15 जनवरी तक जमा करा सकते हैं. मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिये प्रपत्र 6 में आवेदन के साथ रंगीन फोटो, आयु और सामान्य निवास प्रमाणपत्र संलग्न करना जरूरी है.
मतदाता सूची में शामिल नाम हटाने को प्रपत्र 7 के आधार पर होगा आवेदन : एक से अधिक विस क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल नाम को हटाने के लिये प्रपत्र 7 के आधार पर आवेदन किया जा सकता है. नाम पता आदि में संशोधन के लिये प्रपत्र 8 व एक बूथ से दूसरे बूथ पर नाम स्थानांतरण के लिये प्रपत्र 8 क में आवेदन किया जा सकता है.
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