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आरोपित ने सऊदी अरब से आकर किया सरेंडर

तरवारा (सीवान). शादी का झांसा देकर यौनशोषण करने वाला आरोपित व न्यायालयों की फाइलों में फरार घोषित ने महिला थाना पुलिस की दबिश के चलते सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र के न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया, जहां से उसे न्यायालय के आदेश पर मंडल कारा सीवान भेज दिया गया. बता दें कि […]

तरवारा (सीवान).

शादी का झांसा देकर यौनशोषण करने वाला आरोपित व न्यायालयों की फाइलों में फरार घोषित ने महिला थाना पुलिस की दबिश के चलते सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र के न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया, जहां से उसे न्यायालय के आदेश पर मंडल कारा सीवान भेज दिया गया. बता दें कि जामो बाजार थाने के जोगापुर कोठी गांव निवासी सेराजुलहक की पुत्री ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 266/13 दायर किया था, जिसके आधार पर महिला थाना कांड संख्या 95/13 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी. मालूम हो कि उक्त परिवाद पत्र को महिला थाना पुलिस को अनुसंधान कर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. दर्ज प्राथमिकी में सेराजुलहक की पुत्री पाकिजा शाहीन ने अपने बयान में उल्लेख किया है कि बाबर हुसैन उर्फ पप्पू पिता मो. मुस्तफा मुङो शादी का प्रलोभन देकर यौनशोषण करता रहा. जब इसकी जानकारी पीड़िता के पिता सेराजुल हक को हुई, तो वह शादी की बात उसके घरवालों से करने लगे. जिस पर उन लोगों ने भी हामी भर दी. इसके बाद उसे विदेश भेजने के नाम पर तत्काल एक लाख रुपये की डिमांड की. आरोपित के परिजनों ने दिलासा दिया कि सऊदी से आने के बाद दोनों का धूमधाम से निकाह कर दिया जायेगा. इसके बाद मंगनी की रश्म अदा की गयी और पीड़िता के परिजनों ने आरोपित युवक के परिजनों को एक लाख रुपये दे दिये. इसके बाद कई बार और दहेज की मांग आरोपित के परिजनों द्वारा की गयी, जिससे पीड़िता के परिजनों ने शादी पर देने की बात कही. इस पर आरोपित के परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया. इधर पीड़िता के पिता ने न्यायालय के माध्यम से बात को सुलझाना चाहा, लेकिन आरोपित के परिजन व वह नहीं माने. थक-हार पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और परिवाद पत्र दायर किया, जिसमें उसने जीबीनगर थाने के भेलपुर चाड़ी बाजार निवासी बाबर हुसैन उर्फ पप्पू पिता मो. मुस्तफा, मो. मुस्तफा पिता स्व. सफायत हुसैन, मो. मेराजुद्दीन उर्फ मोनू,अख्तर हुसैन उर्फ मोटू, राब्या खातून, आर फातमा, जीनत फातमा, जन्नतुल फिरदोस को नामजद अभियुक्त बनाया. इधर दर्ज प्राथमिकी के बाद कांड की अनुसंधानकर्ता सह महिला थाना प्रभारी पूनम कुमारी ने कांड के दो नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जो बाद में छूट कर बाहर आ गये. वहीं कई आरोपितों ने जमानत करा ली. बाबर हुसैन फरार चल रहा था, जिसकी काफी दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी.

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