पटना: अब अपार्टमेंट या वाणिज्यिक भवन बनाने से पहले निर्माण से संबंधित सभी दस्तावेज व विवरण निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना होगा. अगर निर्माणकर्ता, बिल्डर या प्रोमोटर ऐसा नहीं करते हैं, तो भवन के निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी जायेगी. इसकी जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी को दी गयी है.
पटना नगर निगम आयुक्त ने ‘बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006 की धारा- सात’ के तहत शुक्रवार को आदेश जारी किया है.
जांच के दौरान खुलासा : 20 फुट से कम चौड़ी सड़क या गली में 11 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों के निर्माण कार्य की जांच कार्यपालक पदाधिकारियों ने की. इसमें पता चला कि निर्माण स्थल पर किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं रहती है. इस कारण जांच अधिकारी व फ्लैट खरीदने के इच्छुक लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है कि उक्त भवन का निर्माण कार्य पूरा होने पर किस प्रकार के होंगे और क्या वह नियमित तरीके से किया जा रहा है या नहीं.