Bihar New Guidelines: बिहार में 6 फरवरी तक के लिए सरकार का बड़ा फैसला, जारी रहेगी पाबंदी
Bihar Covid Guidelines live : बिहार में कोरोना के गहराये संकट के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है कि आगामी 6 फरवरी तक सूबे में वो सभी पाबंदिया जारी रहेगी जो 6 जनवरी से 21जनवरी तक के लिए लागू किया गया था.
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और छात्रावास बंद
नये गाइडलाइन के मुताबिक छह फरवरी तक प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर और छात्रावास समेत अन्य को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में पचास फीसदी की मौजूदगी होगी. स्कूल, कालेज और छात्रावासों के कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोले जायेंगे. साथ ही सभी स्कूल-कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास संचालित करने की छूट दी गयी है. मेडिकल कालेज, इनसे जुड़े प्रशिक्षण संस्थान और उनके छात्रावास खुले रहेंगे.
सीएम ने राज्यवासियों से की अपील
सीएम ने राज्यवासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को पालन करने को कहा. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की गुरुवार को हुई बैठक में आला अधिकारियों ने मौजूदा स्थिति पर गहन विचार विमर्श किया. गृह विभाग द्वारा जारी नया गाइडलाइन के मुताबिक छह फरवरी तक सभी स्कूल, कोचिंग और कालेज को बंद करने संबंधी छह जनवरी के आदेश को लागू रखने के निर्णय लिया गया है.
पिछले 24 घंटों के दौरान 3475 नये कोरोना संक्रमित
बिहार में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ रही है. प्रदेश में लगातार तीसरे दिन कोरोना से मुक्त होने वालों की संख्या संक्रमितों से अधिक है. पिछले 24 घंटों के दौरान 3475 नये कोरोना संक्रमित पाये गये हैं जबकि इस दौरान 7277 संक्रमित स्वस्थ हो गये हैं. वहीं कोरोना के मामले कम होने के बाद भी सरकार ने सूबे में लागू पाबंदियों को जारी रखने का फैसला लिया है.
बिहार के 2246 बच्चों ने अपने अभिभावक खोया
कोरोनाकाल में बिहार के 2246 बच्चों ने अपने अभिभावक खो दिये. इसमें 65 बच्चों के माता-पिता दोनों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है. पटना और गया जिले में सात-सात बच्चों के माता-पिता का साया छीन गया है. पटना जिले के बच्चों को कोरोना ने सबसे अधिक बेसहारा किया है, यहां 155 बच्चों के माता-पिता में से एक कोरोना के शिकार हुए हैं.
6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू
पूरे राज्य में अब 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाये गये हैं. इसके तहत रात्रि के 10 बजे से सुबह छह बजे तक लोगों का चलना फिरना प्रतिबंधित रहेगा. बता दें कि 6 जनवरी से रात्रि कर्फ्यू प्रदेश में पहले से लागू है. इसे अब 6 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सभी दुकानों को 8 बजे के बाद बंद करना होगा. वहीं जनता दरबार भी अभी बंद रहेगा.
ये रहेगा लागू
– सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा.
– रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे.
– शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी.
– सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
– शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे.
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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