पटना : सूबे के करदाताओं को समय से पहले वित्तीय योजनाओं से जुड़े काम निबटा लेना चाहिए. चूकने पर फाइन चुकाना पड़ सकता है. आयकर रिटर्न से लेकर पैन कार्ड, शेयर आदि से संबंधित कुछ अहम तारीखें हैं, जिन्हें विशेष ख्याल में रख कर फाइन से बचा जा सकता है. इसके लिए आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी सलाह ले सकते हैं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष कुमार अग्रवाल के अनुसार जो व्यक्ति आयकर के दायरे में नहीं आते हैं और आयकर रिटर्न फाइल करते हैं, तो किसी तरह का फाइन नहीं लगेगा. लेकिन आयकर के दायरे में आते हैं, तो 10 हजार रुपये तक का फाइन करदाता को देना पड़ सकता है.
टैक्स में छूट के दावे के लिए 31 मार्च तक का वक्त है. सभी वेतनभोगियों की एनएससी, पीएफ, एफडी, जीवन बीमा पॉलिसी, एनपीएस, सुकन्या समृद्धि योजना आदि निवेश का दस्तावेज जमा करना हाेगा.
अगर आपने अब तक निवेश नहीं किया है, तो 31 मार्च से पहले निवेश कर टैक्स में छूट का लाभ पा सकते हैं. वैसे आयकर रिटर्न फाइल करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है. लेकिन अतिरिक्त शुल्क के साथ करदाताओं को 31 मार्च तक का वक्त दिया गया है. पिछले वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित रिटर्न फाइल करने के लिए 31 मार्च तक का समय है.
पैन को करें आधार से लिंक
आयकर रिटर्न फाइल करने वालों को 31 मार्च तक आधार से पैन नंबर को लिंक करना अनिवार्य है, नहीं तो उनका पैन नंबर ब्लॉक हो जायेगा. साथ ही 2.5 लाख से अधिक लेन-देन करने वाले को 31 मई तक पैन नंबर लेना होगा.
दस्तावेज रूप में उपलब्ध शेयरों को 31 मार्च तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलवाना अनिवार्य कर दिया गया है. बाजार विशेषज्ञ शशि चरण पहाड़ी ने बताया कि इसके लिए पैन, आधार, निवेशक और नॉमनी का फोटो प्रस्तुत करना है.