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गैंगस्टर छोटा राजन को हत्या की कोशिश मामले में आठ साल की जेल

मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन और पांच अन्य को शहर के एक होटल कारोबारी की हत्या की कोशिश के मामले में मंगलवार को आठ साल की सश्रम कैद की सजा सुनायी. अदालत ने 2012 के इस मामले में प्रत्येक दोषी पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. विशेष न्यायाधीश […]

मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन और पांच अन्य को शहर के एक होटल कारोबारी की हत्या की कोशिश के मामले में मंगलवार को आठ साल की सश्रम कैद की सजा सुनायी.

अदालत ने 2012 के इस मामले में प्रत्येक दोषी पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. विशेष न्यायाधीश एटी वानखेडे ने सभी छह आरोपियों को मकोका और आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश) तथा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया. पिछले साल मई में इसी अदालत ने मुंबई के पत्रकार जेडे की हत्या के मामले में राजन को उम्र कैद की सजा सुनायी थी. अक्तूबर 2015 में इंडोनेशिया से प्रत्यर्पित करा कर लाये जाने के बाद राजन दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है. राजन के अलावा जिन पांच अन्य दोषियों को सजा सुनायी गयी, उनमें नित्यानंद नायक, सेल्विन डेनियल, जोसेफ उर्फ सतीश कालिया, दिलीप उपाध्याय तथा तलविंदर सिंह शामिल हैं. होटल कारोबारी बीआर शेट्टी पर उपनगरीय अंधेरी में अक्तूबर 2012 में मोटरसाइकिल सवार दो शूटरों ने गोली चलायी थी. उन्हें दायीं बांह में गोली लगी थी, लेकिन वह बच गये.

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