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दहेज हत्या मामले में आरोपी पति को 10 साल की सजा

मामले में कुल नौ गवाहों का प्रस्तुत किया गया कोडरमा : दहेज हत्या किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि समाज के विरुद्ध एक संगीन अपराध है. यह कोडरमा के जिला जज द्वितीय संजय कुमार सिंह ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुना कर साबित […]

मामले में कुल नौ गवाहों का प्रस्तुत किया गया
कोडरमा : दहेज हत्या किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि समाज के विरुद्ध एक संगीन अपराध है. यह कोडरमा के जिला जज द्वितीय संजय कुमार सिंह ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुना कर साबित कर दिया.
इस मामले में पीड़िता ज्योति कुमारी के मां-पिता ने सुलह की बात बतायी व बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गयी कि इस मामले में अभियुक्तों के साथ सुलह कर लिया गया है. ऐसे में मुदालयगण को संदेह का लाभ देते हुए आरोप मुक्त किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी, जबकि न्यायालय ने बचाव पक्ष के दलीलों को नहीं मानते हुए यह निर्णय दिया कि ऐसे मामले में कानूनन सुलह की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इस मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत त्वरित सुनवाई करते हुए आठ माह के अंदर आरोपी पति विकास रविदास को भादवि की धारा 304बी के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही भादवि की धारा 201 के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी. दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी.
ज्ञात हो कि 18 दिसंबर 2016 को तिलैया थाना अंतर्गत मडुआटांड़ निवासी ज्योति कुमारी की हत्या के मामले में मृतका के पिता अजय कुमार दास ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था.
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक दिनेश चंद्र व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की. इस मामले में कुल नौ गवाहों का प्रस्तुत किया गया. न्यायालय ने गवाहों द्वारा दिये गये बयान व अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दहेज हत्या के आरोपी पति विकास रविदास को सजा सुनायी. वहीं साक्ष्य के अभाव में एक अन्य अभियुक्त मृतका की सास शीला देवी को बरी कर दिया गया.

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