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खुदरा बालू-गिट्टी बिक्री का लाइसेंस एक सदस्य को

किशनगंज : बालू व गिट्टी की खुदरा बिक्री को अनुज्ञप्ति लेने के लिये आगामी 30 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे. अनुज्ञप्ति देने का कार्य लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा. अनुज्ञप्ति के लिए प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी कार्य जारी है. हालांकि वैसे आवेदकों के लिए अच्छी खबर नहीं है, जिनके घर से कई आवेदन […]

किशनगंज : बालू व गिट्टी की खुदरा बिक्री को अनुज्ञप्ति लेने के लिये आगामी 30 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे. अनुज्ञप्ति देने का कार्य लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा. अनुज्ञप्ति के लिए प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी कार्य जारी है. हालांकि वैसे आवेदकों के लिए अच्छी खबर नहीं है, जिनके घर से कई आवेदन दिये गये हैं. क्योंकि सिर्फ एक ही सदस्य को खुदरा बालू-गिट्टी बिक्री की अनुज्ञप्ति दी जायेगी.

खनन व भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक ने डीएम को पत्र भेज स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि एक ही परिवार से कई सदस्यों ने खुदरा बालू-गिट्टी बिक्री को ले लाइसेंस लेने के लिए आवेदन दिया है,
तो उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने का कार्य किया जाये. अगर बाद में ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं, तो लघु खनिज नियमावली 2017 के नियम 56 अंतर्गत रद्द कर दिया जायेगा. पत्र में उन्होंने कहा है कि ऐसी सूचना है कि लाइसेंस के लिए एक ही परिवार से चार-पांच लोगों द्वारा फार्म जमा किया गया है, ताकि उनके अधिक-से-अधिक सदस्यों को लघु खनिज की खुदरा बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति मिल सके.
क्या कहते हैं खनन पदाधिकारी
खनन पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जिले में लगभग 100 से अधिक खुदरा-बालू बिक्री को ले अनुज्ञप्ति देने का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया था, जिसमें विभाग द्वारा फिलहाल जिले में 50 दुकानें खोलने की अनुमति दी जायेगी. कहा कि अनुज्ञप्ति देने में हर हाल में बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 के नियमों का पालन किया जायेगा.

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