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झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 : रांची के 2039 बूथों पर पहुंचीं पोलिंग पार्टियां, सिल्ली और खिजरी में सुबह सात बजे से तीन बजे तक मतदान

रांची : विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रांची जिले के रांची, हटिया, कांके, खिजरी और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 12 दिसंबर (गुरुवार) को मतदान होगा. सिल्ली व खिजरी में सुबह सात बजे से तीन बजे तक मतदान होगा, जबकि रांची, हटिया व कांके में सुबह सात बजे से लेकर शाम पांच बजे तक […]

रांची : विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रांची जिले के रांची, हटिया, कांके, खिजरी और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 12 दिसंबर (गुरुवार) को मतदान होगा. सिल्ली व खिजरी में सुबह सात बजे से तीन बजे तक मतदान होगा, जबकि रांची, हटिया व कांके में सुबह सात बजे से लेकर शाम पांच बजे तक मतदान किया जा सकेगा. पांचों विधानसभा क्षेत्र में 2039 बूथों पर 17,47,437 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.
निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. बुधवार देर शाम तक 2039 बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच गयी हैं. इससे पूर्व आज सुबह से ही पोलिंग पार्टियों काे बूथों के लिए रवाना करने का सिलसिला शुरू हो गया था. मतदानकर्मी बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी सुबह से ही पहुंचने लगे थे. यहां पोलिंग पार्टियों को इवीएम-वीवीपैट सहित जरूरी चुनाव सामग्री देकर रवाना किया गया. इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राय महिमापत रे ने सभी पोलिंग पार्टियों काे संबोधित किया. उन्होंने शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्देश भी दिया.
विशेष सतर्कता बरतें, परेशानी हो तो संपर्क करें : कर्मचारियों को ब्रीफिंग करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक अनीश गुप्ता ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गयी है. लेकिन मतदानकर्मी भी विशेष सतर्कता बरतें. उन्होंने कर्मचारियों को फोन नंबर देते हुए कहा कि किसी भी तरह की परेशानी आने पर इन नंबरों पर या उनसे तुरंत संपर्क करें. मौके पर रांची विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी लोकेश मिश्रा ने कर्मचारियों को बूथ एप के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी. पांचाें विधानसभा में मतदान कराने के लिए जरूरी सामग्री को लेकर पोलिंग पार्टियां बसों व छोटे वाहनों में रवाना हुईं. सभी पोलिंग पार्टियों के साथ पर्याप्त संख्या में जवानों को भी रवाना किया गया.
रांची, हटिया व कांके में सुबह सात बजे से पांच बजे तक होगा मतदान
इवीएम में खराबी मिले तो तत्काल दें जानकारी
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि अगर मतदान के समय ईवीएम में किसी प्रकार की खराबी आती है तो यथाशीघ्र इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारियों को दें. कहा कि मतदान की समय सीमा समाप्त होने से पहले अगर बूथों में ज्यादा भीड़ होती है तो स्वयं, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसर वहां पर तैनात हो जायें और भीड़ को नियंत्रित करें.
तो तुरंत करें गिरफ्तार
उपायुक्त ने कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में अगर कोई भी व्यक्ति हथियार के साथ पहुंचता है, तो फौरन उसकी गिरफ्तारी करें और हथियार भी जब्त कर लें. उपायुक्त ने कहा कि मतदान प्रक्रिया को बाधित करने के प्रयास करने वालों की सीधी गिरफ्तारी होगी. उन्होंने सभी कर्मचारियों से कहा कि तय समय में चुनाव संपन्न करा कर मतदान कर्मी तय समय पर पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचे. यहां मतदान में इस्तेमाल किये गये इवीएम और वीवीपैट को जमा करें.
मतदान आपका अधिकार, जरूर करें
रांची : विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 12 दिसंबर को रांची, हटिया, कांके, खिजरी व सिल्ली में मतदान होना है. मतदाता अपना वोट जरूर दें. पहले मतदान करें, फिर जलपान के सिद्धांत को अपनाते हुए वोट करें. वोट देने जाते समय अपना वोटर पर्ची व फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ बूथ पर जायें. वहां पर यदि मतदाताअों की कतार लगी हुई है, तो आप भी कतार में लग कर अपना वोट दें.
मतदाता कैसे करेंगे वोट : सबसे पहले मतदान अधिकारी आपका नाम मतदाता सूची में देखेंगे और आपके पहचान पत्र की जांच करेंगे. इसके बाद दूसरे मतदान अधिकारी आपकी उंगली पर स्याही लगायेंगे तथा आपको एक पर्ची देंगे. साथ ही एक रजिस्टर (फॉर्म -17 ए) पर आपके हस्ताक्षर लेंगे. आपको पर्ची तीसरे मतदान अधिकारी के पास जमा करानी होगी और स्याही लगी अपनी उंगली दिखानी होगी.
उसके बाद वोट देने की अनुमति दी जायेगी. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (इवीएम) पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के चिह्न के सामने बटन दबा कर अपना वोट देंगे. ऐसा करने पर आपको बीप की आवाज सुनायी देगी. वीवीपैट मशीन की पारदर्शी विंडो में दिखाई देनेवाली पर्ची को देखें. सीलबंद वीवीपैट बॉक्स में गिरने से पहले, उम्मीदवार के सीरियल नंबर, नाम और चिह्नवाली पर्ची सात सेकंड तक दिखाई देगी. यदि आप किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं, तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं.
पहचान कार्ड : मतदान करने के लिए मतदाता के पास यदि मतदाता परिचय पत्र नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने पहचान पत्र के रूप में कई अन्य आइडी को भी मान्यता दी है. उसे ले जाकर भी वोट दिया जा सकता है. फोटो मतदाता पर्ची को मतदान के लिए अकेले पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा.
पहचान पत्र : मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, फोटो के साथ सेवा पहचान कार्ड (केंद्र या राज्य सरकार का जारी किया गया), बैंक या डाक घर की पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी), श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो के साथ पेंशन के दस्तावेज, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र.

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