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किसे भूख से मौत मानेंगे इसके लिये हो रही है नियमावाली तैयार: सरयू

हजारीबाग : खाद्य आपूर्ति विभाग सभी पंचायतों को 10-10 हजार और डीसी के पास पांच लाख रुपया उपलब्ध करायेगा. किसी भी व्यक्ति की भूख से मरने की सूचना पर यह राशि सहायतार्थ खर्च की जायेगी. जिला स्तर पर अनाज बैंक में खाद्यान्न उपलब्ध होंगे. खाद्यान्न तत्काल किसी भी इलाके से किसी परिवार के पास अनाज […]

हजारीबाग : खाद्य आपूर्ति विभाग सभी पंचायतों को 10-10 हजार और डीसी के पास पांच लाख रुपया उपलब्ध करायेगा. किसी भी व्यक्ति की भूख से मरने की सूचना पर यह राशि सहायतार्थ खर्च की जायेगी. जिला स्तर पर अनाज बैंक में खाद्यान्न उपलब्ध होंगे. खाद्यान्न तत्काल किसी भी इलाके से किसी परिवार के पास अनाज नहीं रहने से भूखमरी की स्थिति में आवंटित किया जायेगा. उक्त बातें खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने दी. हजारीबाग परिसदन में गुरुवार को प्रभात खबर संवाददाता से खाद्य आपूर्ति विभाग मंत्री सरयू राय ने भूख से मौत की जांच जैसे विषयों पर बातचीत की. प्रस्तुत है बातचीत का मुख्य अंश.

सवाल: केंद्रीय खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव ने झारखंड दौरे में भूख से मौत जैसे मामलों में क्या रिपोर्ट दी है.
जवाब: मेरी जानकारी के अनुसार वैसी सारी सूचना वाले स्थल का औचक का निरीक्षण किया गया, जहां भूख से मौत की बात सामने आयी थीं. एक भी मामला भूख से मौत का साबित नहीं हो पाया.
सवाल : भूख से मौत की निष्पक्ष जांच हो रही है.
जवाब: भूख से मरने के लक्षण और किसे भूख से मौत मानेंगे, इसके लिये नियमावाली तैयार करायी जा रही है. एक कमेटी में सामाजिक कार्यकर्ता,भोजन अधिकार आंदोलन से जुड़े लोग एवं विभिन्न संगठनों को रखा गया है. एक सप्ताह में रिपोर्ट आनी है. देश में पहली बार कमेटी बना कर नियमावली तैयार करायी जा रही है. इससे जांच में पारदर्शिता आयेगी. वैसे जांच में झारखंड में सिमडेगा की घटना के अलावा भूख से मौत का एक भी प्रमाण नहीं मिला है. जांच के प्रारंभिक बिंदु भूख से मौत को केंद्रित किया गया है. कहीं भी विभाग को बचाने का प्रयास नहीं हुआ है. संचिका में सारे तथ्य उजागर किये जाते हैं.
सवाल: आधार नहीं रहने पर राशन कार्ड रद्द हो रहा है.
जवाब: मार्च 2017 में तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने आदेश पारित किया था कि आधार नहीं रहने पर राशन कार्ड रद्द किया जाये. मैंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में यह आदेश दिया कि आधार कार्ड के कारण किसी का भी राशन कार्ड रद्द नहीं होगा. फिलहाल यह आदेश लागू है.
सवाल : खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन विभाग मिल कर काम क्यों नहीं कर रहे हैं.
जवाब- खाद्य आपूर्ति विभाग,प्राथमिक शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग को मिल कर भूख से मौत को रोकने के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत काम करना है. लेकिन इन तीनों विभाग का समन्वयक कौन होगा, सरकार ने अभी तक तय नहीं किया है. सरकार के ध्यान में कई बार लाया हूं.
सवाल: बॉयोमैट्रिक सिस्टम से ही कार्डधारियों को सिर्फ राशन मिलगा.
जवाब: इंटरनेट फेल रहने, बॉयोमैट्रिक सिस्टम में अंगूठा नहीं पकड़ने जैसे कारण सामने आने पर सभी राशन दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि अपवाद पंजी रखें. इसमें ब्योरा दर्ज कर कार्डधारी को अनाज उपलब्ध करायें.
सवाल: भूख से मौत की व्याख्या के लिए जस्टिस कनन की किताब से सहमत हैं.
जवाब : वर्तमान समय में अदालत में इन्हीं की किताब मान्य है. इसे मेडिकल न्याय शास्त्र मानते हैं.

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