गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) अनिल कुमार टू की अदालत ने मंगलवार को हत्या के प्रयास में चार लोगों को धारा 307 भादवि में दस वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इसके अतिरिक्त अदालत ने धारा 323 में एक वर्ष की सजा, धारा 341 में एक वर्ष की सजा व धारा 324 में तीन वर्ष की सजा सुनायी है. यह मामला जमुआ के भुपतडीह गांव का है.
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गिरिडीह : हत्या के प्रयास मामले में चार को दस वर्ष की सजा
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) अनिल कुमार टू की अदालत ने मंगलवार को हत्या के प्रयास में चार लोगों को धारा 307 भादवि में दस वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इसके […]
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