25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

दुमका : पिता-पुत्र की हत्या मामले में 23 आरोपियों को उम्र कैद

दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मो रिजवान अहमद की अदालत ने मंगलवार को आठ साल पूर्व पिता-पुत्र की हत्या से संबंधित एक मामले में 23 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ दस-दस हजार जुर्माना अदा करने के सजा सुनायी. तीन माह के भीतर जुर्माना के राशि अदा नहीं करने पर आरोपियों को […]

दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मो रिजवान अहमद की अदालत ने मंगलवार को आठ साल पूर्व पिता-पुत्र की हत्या से संबंधित एक मामले में 23 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ दस-दस हजार जुर्माना अदा करने के सजा सुनायी. तीन माह के भीतर जुर्माना के राशि अदा नहीं करने पर आरोपियों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जामा थाना कांड संख्या-96/2009 और सत्र वाद संख्या 17/2010 सरकार बनाम सर्कल टुडू वगैर मामले में भादिव की 302 सहित विभिन्न धाराओं में दोषी पाकर 23 आरोपियों को उम्र कैद के साथ दस-दस हजार रूपये अदा करने की सजा सुनायी गयी है. जुर्माना की राशि तीन महीने के भीतर अदा नहीं करने पर सभी आरोपियों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

आरोपी श्यामलाल टुडू, मोती लाल टुडू, चन्द्रा टुडू, प्रधान टुडू, मंगल पाल, मंत्री टुडू, ज्योतिन पाल, निम्बू लाल टुडू, रसका टुडू,धुमा टुडू, बाबुराम टुडू, बबुता टुडू,मोती टुडू, काली चरण टुडू, रेंगटा टुडू, सोनालाल टुडू, बुदीलाल टुडू,श्रीजल टुडू, मोटका टुडू, लोबिन टुडू अनिल टुडू और पीटर हेम्ब्रम को एक वर्ष के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में सरकार की ओर अपर लोक अभियोजक दिनेश कुमार ओझा ने बहस में हिस्सा लिया और पैरवी की. अपर लोक अभियोजक से प्राप्त जानकारी के अनुसार जामा थाना क्षेत्र के खिजुरिया गांव में दो बीघा जमीन पर धान की बुआई को लेकर हुए विवाद में 20 अगस्त 2009 को दिन के करीब 11.45 बजे 27 नामजद लोगों ने तीर धनुष,टांगी कुल्हाड़ी तलवार आदि से लैस होकर सूचक और उनके पिता और भाईयों पर प्रहार कर दिया जिससे सूचक पवन कुमार पाल के पिता मोलिन्दर पाल और उसके छोटे भाई अजित पाल की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी और सूचक के अलावा उसके दो भाई दशरथ पाल व दिलीप पाल गम्भीर रूप से घायल हो गये.
इस घटना को लेकर सूचक पवन कुमार पाल के बयान पर जामा थाना में भादवि की धारा 147,148,149,323,324,326,307 और 302 के तहत 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के दौरान सर्किल टूडू, गोरा टुडू और गुरधा टुडू की मौत हो गयी, जबकि एरिक्सन हांसदा नाम का एक आरोपी फरार है. न्यायालय ने शेष सभी 23 आरोपियों को दोषी पाकर मंगलवार को उक्त सजा सुनायी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें